नई दिल्ली@मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका

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जमानत अर्जी खारिज,कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेजा
नई दिल्ली ,02 जुलाई 2022।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-सस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है। जुबैर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने दलील दी कि उसे कई देशो से फडिग को लेकर सबूत मिले है जिसको वैरिफाई करना है आगे दोबारा पूछताछ करनी पड़ सकती है, इसलिए फिलहाल जेल भेज दिया जाए। पुलिस जरूरत पडऩे पर दोबारा जुबैर की कस्टडी के लिए अर्जी लगा सकती है।
जुबैर के वकील ने पुलिस पर लगाया आदेश लीक करने का आरोप
हालाकि, मोहम्मद जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने बताया कि दोपहर के भोजन तक बहस हुई और न्यायाधीश ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था। जज लच के बाद अभी तक नही आए है। यह देखकर स्तध हू कि डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया मे लीक कर दिया है कि हमारी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है।
वकील ने कहा कि यह बेहद निदनीय है। आज हमारे देश मे कानून के शासन की स्थिति ऐसी है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश देने से पहले ही पुलिस ने मीडिया को आदेश लीक कर दिया है। उन्होने कहा कि केपीएस मल्होत्रा कैसे जानते है कि ऑर्डर क्या है? यह आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अदालत चार बजे आदेश सुनाएगी।
दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर 2018 मे एक आपçाजनक पोस्ट लिखे जाने के मामले मे ऑल्ट न्यूज के सह-सस्थापक मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। उन्हे शनिवार को अदालत मे पेश किया गया और पुलिस ने इस मामले मे उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मागी थी। उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई।
जुबैर के खिलाफ शुरुआत मे भारतीय दड सहिता की धाराओ 153 (दगा करने के इरादे से जानबूझकर भड़काना) और 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद मे उनके खिलाफ 295ए (धार्मिक भावनाओ को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दड सहिता की धाराओ 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) तथा विदेशी अशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए है।
प्रावदा मीडिया को विदेशो से करीब दो लाख रुपये मिले : दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि ऑल्ट न्यूज को सचालित करने वाली कपनी प्रावदा मीडिया को विभिन्न लेन-देन के जरिये दो लाख रुपये से अधिक की राशि ऐसे माध्यमो से मिली, जिनका या तो मोबाइल फोन नबर या आईपी पता अन्य देशो का था। पुलिस द्वारा जारी एक बयान मे बताया गया कि रेजरपे भुगतान माध्यम से प्राप्त एक जवाब के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे कई लेन-देन हुए, जिनमे या तो मोबाइल फोन नबर भारत के बाहर का था या आईपी पता बैकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्थ हॉलैड, सिगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इग्लैड, रियाद क्षेत्र, शारजाह, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वाशिगटन, कसास, न्यू जर्सी, ओटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई और स्कॉटलैड समेत बाहरी शहरो और विदेशो का था। बयान के मुताबिक, इन लेन-देन से प्रावदा मीडिया को कुल 2,31,933 रुपये मिले।


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