नई दिल्ली@पिता की स्वअर्जित स΄पिा मे΄ भी बेटी का बराबर हक:सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 14 जून 2022।
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले मे΄ व्यवस्था दी है कि पिता की स्वअर्जित स΄पिा मे΄ उसकी बेटी का बेटे के बराबर एक समान हिस्सा होगा. जस्टिस एसए नजीर और विक्रम नाथ की पीठ ने सोमवार को एक फैसले मे΄ यह व्यवस्था देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया, जिसमे΄ बेटी का इस स΄पिा मे΄ सिर्फ एक चौथाई हिस्सा देने का आदेश दिया गया था.
या है मामला
मामले के अनुसार, पुतन्ना की एक बेटी और एक बेटा थे. पुाना के पास दो स΄पिाया΄ थी, एक पैतृक, जो उन्हे΄ अपने पिता की ओर से मिली थी और दूसरी एक कृषि भूमि थी. जो उन्हो΄ने अपने जीवन काल मे΄ खुद अर्जित की थी. 1974 मे΄ पुतन्ना की मृत्यु के बाद बेटी ने 1990 मे΄ स΄पिा मे΄ ब΄टवारे के लिए वाद दाखिल किया. ट्रायल कोर्ट ने पैतृक स΄पिा मे΄ सौकम्मा को एक चौथाई हिस्सा और स्वअर्जित स΄पिा मे΄ आधा हिस्सा देने का आदेश दिया.
इस फैसले को उसके भाई बसवराज ने सीपीसी की धारा-96 के तहत हाईकोर्ट मे΄ चुनौती दी और कहा कि पिता की स्वअर्जित स΄पिा मे΄ सौकम्मा को हिस्सा नही΄ मिलना चाहिए, यो΄कि इस भूमि पर वह पिता के साथ खेती करता रहा है. यह जमीन स΄युक्त रूप से उन दोनो΄ के पास ही रही थी.
भूमि आयुक्त के पास एक मुकदमे मे΄ पिता के बाद उसे पक्ष बनाया गया था. वही΄, पिता ने सौकम्मा की शादी के लिए काफी पैसा खर्च किया था. उसे एक एकड़ भूमि अलग से खरीद कर दी थी. इसलिए वह इस स΄पिा मे΄ हिस्सा नही΄ मा΄ग सकती.
ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया. उसे स्वअर्जित स΄पिा मे΄ एक चौथाई हिस्सा देने का आदेश दिया. इस फैसले के खिलाफ सौकम्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी. कोर्ट ने कहा कि स΄पिा स्वअर्जित है. इसमे΄ पुत्री का बराबर का हिस्सा होगा. यह कहकर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।


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