अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) ने आपत्तियां और जवाबी आपत्तियां दायर की थीं, कोर्ट ने उन सभी को सूचीबद्ध किया। मामले में आगे नहीं बढऩे का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी उसके सामने रखा गया था। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने सोमवार 23 मई को सुनवाई करने का फैसला किया।
वाराणसी 19 मई 2022(ए)। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक मामले की सुनवाई कर लेने तक वाराणसी कोर्ट को कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा है। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस मामले की सुनवाई 23 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने ये निर्णय लिया।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) ने आपत्तियां और जवाबी आपत्तियां दायर की थीं, कोर्ट ने उन सभी को सूचीबद्ध किया। मामले में आगे नहीं बढऩे का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी उसके सामने रखा गया था। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने सोमवार 23 मई को सुनवाई करने का फैसला किया।
कोर्ट को सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 3 दिन तक चले सर्वे-वीडियोग्राफी की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंप दी गई है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश करने के बाद पत्रकारों को बताया कि मैंने 14, 15 और 16 मई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में क्या है यह मुझे बताने का अधिकार नहीं है।
Check Also
जयपुर@ जिस आईपीएस को झारखंड में चुनाव ड्यूटीपर होना था,वे जयपुर में चाय पार्टी करते मिले
Share जयपुर,13 नवम्बर 2024 (ए)। चुनाव आयोग ने राजस्थान के एक आईपीएस अधिकारी को निलंबित …