रामानुजगंज@विशेष न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण विवेचना करने वाले विवेचक के विरूद्ध सरगुजा पुलिस महा निरीक्षक को कार्रवाई हेतु दिए निर्देश

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रामानुजगंज 18 मई 2022 (घटती घटना)
विशेष न्यायाधीश सिराजुददीन कुरैशी ने थाना बसंतपुर पुलिस चौकी वाडरफनगर द्वारा आरोपी अनवर अंसारी के विरुद्ध एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरण की सुनवाई करने के दौरान प्रकरण के विवेचक सहायक उप निरीक्षक सत्यदेव राम सांडिल्य के द्वारा प्रकरण के विवेचना में गंभीर लापरवाही करना पाते हुए आरोपी अनवर अंसारी को दोषमुक्त कर दिया, साथ ही पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को विवेचक सहायक उप निरीक्षक सत्यदेव राम सांडिल्य के द्वारा प्रकरण में विवेचना में की गई गंभीर लापरवाही का जांच कर विधिनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी वाडरफनगर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सत्यदेव राम सांडिल्य ने 23.अप्रेल.2020 को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड वाड्रफनगर में रेड कि कार्यवाही करते हुए आरोपी अनवर अंसारी ने 118 नग फेन्सीरेक्स कफ सीरप की जब्ती किया था, तथा आरोपी के विरूद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में करीबन 02 दिनों तक विचारण चला, तथा विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रकरण का निराकरण करते हुए निर्णय घोषित किया जिसमें पाया गया कि उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया था, तथा प्रकरण में विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण व लापरवाहीपूर्वक विवेचना करना पाया तथा आरोपी को दोषमुक्त करते हुए विवेचक सहायक उप निरीक्षक सत्यदेव राम सांडिल्य के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विपिन सिंह ने पैरवी की।


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