अम्बिकापुर कुंडला सिटी में एक व्यवसायी द्वारा खपाया जा रहा था एक्सपॉयरी सिगरेट
अम्बिकापुर,17 मई 2022(घटती-घटना)। राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दस्ता से संबंधित टीम द्वारा अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद पर 16 एवं 17 मई 2022 को छापेमारी कार्यवाही की गई। इन छापामारी में कुंडला सिटी, देवीगंज रोड, आकाशवाणी चैक, पीजी कॉलेज ग्राउण्ड स्थित तम्बाकू के थोक एवं फूटकर विक्रेता के दुकानों की तलाशी ली गई। जिसमें कुंडला सिटी निवासी प्रभात अग्रवाल के थोक दुकान से भारी मात्रा में अमानक तम्बाकू उत्पाद की जब्ती की गई। जिसमें कालातीत सिगरेट भी जब्त किया गया है। तम्बाकू निषेध दस्ता व पुलिस को लम्बे समय से अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद को खपाए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इन शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण कार्यक्रम की स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि, पुलिस तथा केन्द्रीय दल द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय दल से नार्थ इस्ट जोन रिजनल हेड टोटोन चक्रवर्ती, अनिरबन हथी, सिनियर इन्वेस्टिगेषन, राजीव मण्डल, प्रदीप घोष, पुलिस दल से डीएसपी डॉ. प्रशान्त देवांगन, डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता, नवीन सिंह, हनी गोटलीब, प्रशांत कश्यप, गोपी दूबे, खाद्य एवं औषधि विभाग से रमिला भगत, अनिल पैकरा उपस्थित थे।
वसूला गया जुर्माना
कोटपा एक्ट की धारा 7 के तहत 85 प्रतिशत तम्बाकू एवं सिगरेट उत्पाद में वैधानित चित्रित होना आवश्यक है। जिसमें तम्बाकू से पीड़ादायक मौत होती है व तम्बाकू छोडऩे के लिये टोल फ्री नम्बर 1800 11 2356 अंकित रहना जरूरी है। यह चित्रित वैधानिक चेतावनी हर वर्ष बदलती है, इसका पालन न होने पर 2 से 5 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना का भी प्रावधान है। केन्द्रीय दल लगातार चालानी कार्रवाई करने का निर्देश राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण दल को दिया है। की गई कार्रवाई की समीक्षा केन्द्रीय दल प्रत्येक 2 माह में सरगुजा के भ्रमण पर आयेगी। सार्वजनिक स्थल पर 10 लोग सिगरेट पीते पाये जिनका कोटपा नियम 4 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 2 हजार रूपये वसूली की गई।