अम्बिकापुर@जांच रिपोर्ट के बाद भी नहीं वन भूमि से नहीं हटाया गया अतिक्रमण,भाजपा पार्षद ने दी आंदोलन की चेतावनी

Share

अम्बिकापुर,07 मई 2022(घटती-घटना)। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने महामाया पहाड़ व वन भूमि जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मरे द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री व कलक्टर सरगुजा को महामाया पहाड़ व नावागढ़, श्रीगढ़ वन क्षेत्र में वन भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करने की होड़ मचे होने की लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए थे। सरगुजा कलक्टर द्वारा मामले की जांच टीम गठित कर कराई गई थी। जांच कमेटी में वन मण्डलाधिकारी सरगुजा वन मंडल अंबिकापुर भी एक सदस्य के रूप में शामिल हैं। वन मंडलाधिकारी सरगुजा वनमंडल अंबिकापुर द्वारा वन विभाग के 5 सदस्यीय एक जांच समिति गठित की गई। जांच कमेटी द्वारा 20 दिसंबर 2021 को वन मंडलाधिकारी सरगुजा वन वृत्त को जांच प्रतिवेदन दिया गया था। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वनमंडलाधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार60 लोगों के विरूद्ध अंतिम बेदखली के आदेश 15 मई 2017 को ही जारी किए जा चुके हैं। जिनका क्रियान्वयन उपेक्षित है। इसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रावधान के तहत 47 लोगों को कारण दर्शाओं सूचना पत्र जारी किया गया है। उस पर भी कार्रवाई उपेक्षित है। भाजपा पार्षद ने मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराते हुए कहा है कि आप लोगों द्वारा अपने पद कत्र्तव्य का पालन न करते हुए 60 अतिक्रमण कारियों को 24 मई 2017 को अंतिम बेदखली आदेश पारित होने के बाद भी उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं होना इस अतिक्रमण में आपकी संलिप्तता को अतिक्रमण कराने में प्रमाणित करता है। उन्होंने बताया कि 74 अतिक्रमणकारियों को भारतीय वन अधिनियम की धारा 80 ए के तहत 29 जुलाई 2021 को अंतिम बेदखली आदेश पारित हो जाने के बाद भी कार्रवाई उपेक्षित है।
भाजपा पार्षद आलोक दुबे पत्र में उल्लेख किया है कि रिजर्व फारेस्अ कम्र्पाटमेंट में जांच रिपोर्ट में 334 ऐसे व्यक्त् िकी अतिक्रमित पाए गए जिनके पास कोई भी वैध कागजात न तो वन भूमि अधिकार का है और न जी जमीन संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध है। इसके बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई न करना वन विभाग के लोगों की अतिक्रमत करवाने में संलिप्ता प्रमाणित हो रहा है। क्योंकि अंबिकापुर मुख्यालय से लगे रिजर्व फारेस्ट कम्पार्टमेंट में 2581 में 334 लोग एक दो वर्ष के भीतर अवैध अतिक्रमण कर रिजर्व वन क्षेत्र में मकान का निर्माण किया गया है।
भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भाजपा पार्षद आलोक दुबे व इनकी पार्टी द्वारा दोनेां के कार्यालया का घेराव कर दोनों अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।


Share

Check Also

रायपुर,@साय कैबिनेट में सोनी या चंद्राकर?

Share कांग्रेस नेता का बड़ा बयानरायपुर,25 नवम्बर 2024 (ए)। राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट …

Leave a Reply