मामला ह्यूम पाइप खरीदी में 3.50 करोड़ का घोटाला,आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी के परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश
-नगर संवाददाता-
अम्बिकापुर, 06 मई 2022(घटती-घटना)। डीके सोनी अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार के तहत कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रामानुजगंज से आर आर सी हुम पाइप, चेन्नज स्टोन, बाउंडी स्टोन सप्लाई के बारे में जानकारी निकली थी। जिसमे पाया गया की बिना सामग्री खरीदी किए करोड़ो रूपए का भुगतान उमाशंकर राम कार्यपालन अभियंता द्वारा स्प्लेयर का कर दिया गया है। जिसकी शिकायत की गई थी लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज में अधिवक्ता रूपेश गुप्ता के माध्यम से धारा 156/3के तहत आवेदन पेश किया जिसमे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज ने बहस सुनने के बाद और दस्तावेज अवलोकन करने के बाद 28 अप्रैल 22को थाना रामानुजगंज को उमाशंकर राम और संबंधित लोगो के खिलाफ 7 दिवस के अंदर प्रथम सूचना दर्ज कर मामले की जांच पूर्ण कर परिणाम से न्यायालय को अवगत कराए, जिसके बाद थाना रामानुजगंज द्वारा दिनांक 4/5/22को अपराध क्रमांक 145/2022 अंतर्गत धारा 420भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्ध किया गया है, अब देखना है कि उमाशंकर राम जो की आदतन अपराधी हो गया है जिसके विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले पंजीबद्ध है को गिरफ्तार किया जा रहा है की नहीं, डीके सोनी ने उमाशंकर राम को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग की गई हैं।
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