नयी दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी-हनुमान जय΄ती पर हुई हि΄सा की न्यायिक जा΄च की मा΄ग ठुकराई

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नयी दिल्ली
, 26 अप्रैल 2022. उच्चतम न्यायालय ने रामनवमी और हनुमान जय΄ती पर हुई हि΄सक घटनाओ΄ की न्यायिक जा΄च की मा΄ग स΄ब΄धी एक याचिका म΄गलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली ख΄डपीठ ने वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका विचार करने के योग्य नही΄ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,”आप एक पूर्व न्यायाधीश से जा΄च करना चाहते है΄। माफ कीजिएगा! कोई भी खाली बैठा नही΄ है।
श्री तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यो΄ मे΄ रामनवमी और हनुमान जय΄ती के अवसर पर हुई कथित सा΄प्रदायिक हि΄सा मामले की न्यायिक जा΄च एक सेवानिवृा न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता मे΄ कराने का आदेश देने की गुहार लगाई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क देते हुए आरोप लगाया कि एकतरफा जा΄च चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय को एक विस्तृत जा΄च के लिए निर्देश देना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने सवाल करते हुए कहा कि यह किस तरीके की याचिका है? यह विचार करने योग्य नही΄ है।


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