अम्बिकापुर@शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त वसूल की गई राशि करनी होगी वापस

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4 निजी विद्यालय को डीईओ ने जारी किया पत्र

अम्बिकापुर, 18 अप्रैल 2022(घटती-घटना)। निजी विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में तथा बढ़ी दर पर वसूल की गई राशि 10 दिवस के भीतर पालकों को वापस करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्बंध में अम्बिकापुर के 4 निजी विद्यालयों होली क्रॉस कान्वेंट विद्यालय, कार्मेल विद्यालय, ओरियंटल पब्लिक स्कूल व मोंटफोर्ट स्कूल को पत्र जारी कर उच्च न्यायालय छतीसगढ़ द्वारा पारित निर्णय का पालन करते हुए 10 दिवस के भीतर शुल्क वापस करने के निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन तथा कलक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश के अनुक्रम में 4 सदस्यीय जांच दल का गठन करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 में वसूल किए गए शुल्क की जांच की गई। जांच में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदो में बढ़ी दर से शुल्क लिया जाना पाया गया। इसके मद्देनजर उक्त निजी स्कूलों को बढ़ी दर से वसूल की गई राशि वापस करनी होगी।


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