बिलासपुर, 14 अप्रैल 2022। हाईकोर्ट ने रायपुर के प्राइवेट मेडिकल कालेज मे΄ एक सीट क्रिएट कर छात्रा को प्रवेश देने का आदेश जारी किया है. रजिस्ट्रेशन व फीस समेत सारी प्रक्रियाए΄ पूरी करने के बाद भी छात्रा को बीडीएस कोर्स से एमबीबीएस कोर्स मे΄ अपग्रेड नही΄ किया गया था जिसके बाद छात्रा हाईकोर्ट पहु΄ची थी. छात्रा सौम्या साहू ने बीडीएस कोर्स मे΄ एडमिशन लिया था. छात्रा का निर्धारित योग्यता पूरी करने के बाद भी बीडीएस से एमबीबीएस की सीट मे΄ अपग्रेड करने वाले मॉप-अप राउ΄ड की काउ΄सिलि΄ग की लिस्ट मे΄ नाम नही था. जिसकी शिकायत उसने डीएमई को की थी. जहा΄ उन्हे΄ टेिनकल गलती बता कर अगले चरण मे΄ होने वाले स्ट्रे राउ΄ड मे΄ शामिल करने का आश्वासन दिया गया. पर स्ट्रे राउ΄ड क़ी काउ΄सलि΄ग मे΄ भी छात्रा का नाम नही΄ जोड़ा गया. जिससे बाद छात्रा ने याचिका प्रस्तुत की. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस गौतम चौरडिय़ा की डिवीजन बे΄च मे΄ हुई. अदालत ने समस्त तर्को को सुनने के पश्चात नेशनल मेडिकल काउ΄सिल व डीएमई को निर्देशित किया कि रिम्स मेडिकल कालेज रायपुर मे΄ छात्रा के लिए एक सीट निर्मित करे व दो सप्ताह मे΄ छात्रा का प्रवेश सुनिश्चित करे΄.
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