कमिश्नर को अवर सचिव छ ग शासन पंचायत विभाग ने पत्र लिख कर कार्यवाही करने का दिया निर्देश
कमिश्नर ने कलेक्टर को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने हेतु भेजा पत्र
अम्बिकापुर 01 अक्टूबर 2021 (घटती-घटना)। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्षता में जिला पंचायत द्वारा टीम गठित किया गया जिसमें जनपद पंचायत बतौली में मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना एवं मनरेगा आदि के कार्यों के अभिलेख के निरीक्षण दिनांक 21/2/2019 को किया गया तथा मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना के संबंध में की गई जांच में नस्ती संधारण में पाई गई अनियमितता निम्नानुसार है। निर्माण कार्य में अनियमितता भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र निर्माण कार्य पोकसरी के नस्ती के अवलोकन में पाया गया कि जिला पंचायत सरगुजा के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 15669 दिनांक 29/3/2011 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से राशि रुपए 10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्य हेतु मनरेगा से राशि रुपए 5 लाख एवं बीआरजीएफ योजना से जिला पंचायत सरगुजा का पत्र क्रमांक 2905 दिनांक 16/6/2011 के द्वारा राशि रुपए 1.70 लाख जनपद पंचायत बतौली को प्रदान किया गया है। जनपद पंचायत बतौली के उक्त कार्य हेतु ग्राम पंचायत पोकसरी को मनरेगा से चेक क्रमांक 804673 दिनांक 9/12/2011 राशि एक लाख, चेक क्रमांक 819844 दिनांक 29/2/2012 राशी रुपए दो लाख एवं क्रमांक 875292 दिनांक 5/11/2012 राशी रुपए 1.1598 लाख तथा चेक क्रमांक 875293 दिनांक 5/11/2012 राशि रुपए 0.2688 लाख इस प्रकार कुल राशी रुपए 4.4286 लाख का भुगतान किया गया जबकि इस कार्यालय के द्वारा कुल आबंटन राशि रुपए 6.70 लाख प्रदान किया गया है। इनके द्वारा जिला पंचायत द्वारा दिए गए आबंटन में से रुपए 2.2714 लाख का व्यय ना किया जाकर मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना से राशि रुपए 5.5714 लाख भुगतान किया गया है जो कि अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ शासन एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/प0ग्र0वि0वि/2/मु.ज.स.यो./2013/771 नया रायपुर दिनांक 26/9/2013 के द्वारा कंडिका 2 के अनुसार मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजनांतर्गत कार्य स्वीकृति हेतु राशि उपलब्ध रहने पर जनपद पंचायत के सामान्य सभा में कार्य का प्रस्ताव के अनुमोदन पश्चात कार्य स्वीकृति हेतु कार्यों की सूची, तकनीकी स्वीकृति एवं जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की सत्य प्रति के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से पूर्वानुमति से प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी किए जाने के निर्देश है। इस संबंध में ना तो जनपद की सामान्य सभा से अनुमोदन कराया गया और ना ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु नस्ती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थात निर्देश का पालन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा राशि मांग किए जाने पर द्वितीय किस्त की राशि मांग का भी प्रस्ताव जिला पंचायत को नहीं भेजा गया। राशी रुपए 4.4286 लाख के भुगतान के पश्चात भी जनपद पंचायत में उपलब्ध कराए गए 2.2714 लाख का भुगतान ना करके अन्य मद (मुख्यमंत्री सशक्तिकरण) से राशि 5.5714 लाख भुगतान किया गया है जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके कारण डी0के0 सोनी अधिवक्ता के द्वारा जांच प्रतिवेदन कलेक्टर एवं कमिश्नर सरगुजा को शासकीय राशि में अनियमितता बरतने पर जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ सूरज प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने हेतु दिनांक 13/8/2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर कमिश्नर सरगुजा ने कलेक्टर को दिनक 24/9/21 को पत्र लिख कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अवर सचिव। छ ग शासन पंचायत विभाग द्वारा भी कमिश्नर सरगुजा को दीनक 7/9/21को पत्र लिखते हुए जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। यही नहीं रोजगार सहायक की भर्ती में अनियमितता की गई है जिसमें जनपद पंचायत बतौली में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर भर्ती में अनियमितता की शिकायत होने पर कि सूरज प्रसाद गुप्ता के द्वारा रोजगार सहायक पद में भर्ती के एवज में 70,000/- रुपए की मांग की गई तथा आवेदन पत्र को वापस लेने हेतु दबाव जनपद पंचायत के कर्मचारियों के माध्यम से डाला गया था ताकि सविता गुप्ता ग्राम पंचायत बतौली की नियुक्ति रोजगार सहायक के पद पर किया जा सके। इसकी जांच दिनांक 21/2/2019 को जिला स्तरीय दल द्वारा की गई जिसमें भी गड़बडç¸यां पाई गई तथा दिनांक 18/12/2018 में विज्ञापन जारी कर 2 ग्राम पंचायत झरगवा एवं मानपुर हेतु आवेदन मंगाया है जारी विज्ञापन में झरगवा हेतु श्रेणी पि0वर्ग महिला एवं मानपुर में श्रेणी अनारक्षित प्रवर्ग महिला लिया गया है, विज्ञापन जारी करते समय कार्यालय से नोटशीट नहीं लिखा गया है, बिना नोटशीट के नस्ती में कुल 10 आवेदन फॉर्म पात्र/अपात्र सूची एवं ज्ञापन की कॉपी लगी है। भर्ती हेतु संधारित रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया है कि कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि नस्ती में लगी रखी पात्र/ अपात्र सूची में कुल 10 अभ्यर्थियों का नाम उल्लेखित है रजिस्टर में श्रीमती सविता गुप्ता जो कि वास्तविक निवासी ग्राम पंचायत बतौली की है का नाम 1 नंबर पर अंकित कर उनके नाम को काट दिया गया है जिसमें उनका निवास स्थान झरगवा अंकित किया गया था। कार्यालय से विज्ञापन 18 दिसंबर 2018 को जारी किया गया है एवं विज्ञापन जारी करने पश्चात चयनित समिति का गठन नहीं किया गया। नस्ती के अवलोकन में पाया गया है कि विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है जो कि नियमानुसार गलत है। रोजगार कार्यालय में भर्ती में जनपद सीईओ के द्वारा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया गया है तथा आयुक्त नरेगा रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 2698/वि-7/मनरेगा/2014 दिनांक 30/7/2014 छ.ग.शासन पंचायत ग्राम ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक 196/22/2016 दिनांक 20/1/2016 के अनुसार सहायकों की भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए दिए हैं जिसका पालन सूरज प्रसाद गुप्ता तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली के द्वारा नहीं किया गया है। जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सूरज प्रसाद गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली द्वारा मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना की राशि का अन्य मद में नियम के विपरीत व्यय कर वित्तीय अनियमितता बरती गई है तथा रोजगार सहायक की भर्ती में नियमों का पालन ना कर के नियमों की अवहेलना की गई है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डी0के0 सोनी अधिवक्ता के द्वारा कलेक्टर एवं कमिश्नर सरगुजा को शासकीय राशि में अनियमितता बरतने के कारण जनपद पंचायत बतौली के तत्कालीन सीईओ से सूरज प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कमिश्नर ने कलेक्टर को पत्र भेजकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।