बिलासपुर@बिना किसी आधार के पति पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया तो माना जाएगा क्रूरता

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बिलासपुर, 22 मार्च 2022।
अगर कोई पत्नी बिना किसी आधार के अपने पति पर चरित्रहीनता के आरोप लगाती है, उसे क्रूरता माना जायेगा। छाीसगढ़ हाईकोर्ट मे΄ पारिवारिक विवाद के स΄ब΄ध मे΄ एक महा्वपूर्ण मामले मे΄ सुनवाई करते हुए कहा है कि इसे क्रूरता माना जायेगा।
बता दे΄ कि छाीसगढ़ के राजना΄दगा΄व जिले के खैरागढ़ मे΄ रहने वाले बीएस मेश्राम का विवाह खैरागढ़ की ही एक महिला से हुआ था। लडक़ी ने शादी के बाद से अपने ससुराल से अलग रहने की मा΄ग की। बीएस मेश्राम के मुताबिक पत्नी के दबाव मे΄ आकर पति ने पत्नी के साथ किराये के मकान मे΄ रहना शुरू कर दिया, लेकिन शादी के बाद महिला का रुख सहयोगात्मक नही΄ रहा। वह कभी भी घर के किसी काम मे΄ रूचि नही΄ लेती थी, इस वजह से घर के सारे काम पति को ही करने पड़ रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक महिला ना तो अपने बच्चो΄ की शिक्षा पर ध्यान देती थी, ना किसी अन्य काम मे΄ सहयोग करती थी।
बीएस मेश्राम के मुताबिक उसकी पत्नी हमेशा उसपर चरित्र हीनता का आरोप लगाकर मुकदमा करने की धमकी देती थी। कोर्ट को बताया गया कि पति इस मामले से परेशान हो चुका था, जब वह पत्नी की शारीरिक और मानसिक क्रूरता से परेशान हो गया, तब उसने अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए अलग ठिकाना ढू΄ढ लिया और दोनो΄ बच्चो΄ की परवरिश करने लगा। इस दौरान लगातार पत्नी को समझाने के बावजूद वह नही΄ समझी और अलग ही रहती रही।
मामले मे΄ आगे बढ़ते हुए पति ने हि΄दू विवाह अधिनियम के प्रावधानो΄ के तहत फैमिली कोर्ट मे΄ तलाक की अर्जी लगाई। जिसपर 11 मई 2018 को क्रूरता और परित्याग को आधार मानते हुए कोर्ट ने डिक्री म΄जूर की थी। बीएस मेश्राम के पक्ष मे΄ आये फैसले को उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट मे΄ चुनौती दी थी। उसने कोर्ट से कहा की वह पति और बच्चो΄ के बिना किराये के मकान मे΄ अकेले रहती है, जबकि उसके पति ने अपना खुद का घर बनवा लिया है।


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