सूरजपुर@होली पर एक दिवस का शुष्क दिवस किया गया घोषित

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सूरजपुर,15 मार्च 2022(घटती-घटना)। कलेक्टर डा. गौरव कुमार सिंह के द्वारा आदेश जारी कर छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छ0ग0 आबकारी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2021-22 नियम क्रमांक 15.1 के अनुसार होली पर्व (जिस दिन रंग खेला जाए) 18 मार्च 2021 पर एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस तिथि को जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णत: बंद रहेगा।


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