कोरबा@प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग तथा दुकानों में डस्टबिन न रखने पर निगम ने की कार्यवाही

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कोरबा,14 मार्च 2022(घटती-घटना)। प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग्स, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग करने, दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री रखने तथा दुकानों में डस्टबिन न रखने वालों पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अर्थदंड लगाया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने अपील करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरी बैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग न करें तथा दुकानों प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखें, सार्वजनिक स्थानों में कचरा न डालें। शासन ने निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक एवं उससे बनी सामग्री के निर्माण, भण्डारण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण, साफ-सफाई व्यवस्था, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ-साथ मवेशियों, प्राणियों के लिए भी घातक है। आयुक्त श्री प्रभाकर पांडेय के निर्देश पर, निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने तथा प्लास्टिक फ्री कोरबा बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने, उन्हें समझाइश देने के साथ-साथ प्लास्टिक की जब्ती व अर्थदंड की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इस दिशा में निगम द्वारा अभी हाल ही में 12 दुकानों पर कार्यवाही करते हुए प्लास्टिक की जप्ती की तथा 4500 रुपये का अर्थदंड लगाया, निगम अमले ने उन्हें हिदायत भी दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री कैरी बैग्स डिस्पोजल का विक्रय व उपयोग अपनी दुकानों प्रतिष्ठानों में न करें। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्रियों का उपयोग बिल्कुल न करें, इसके स्थान पर कपड़े व जूट के थैले, कागज के लिफाफे एवं अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। उन्होने कहा है कि सडक़, नाली, फुटपाथ, रिक्त स्थान व अन्य सार्वजनिक स्थानों में कचरा न डालें, अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें तथा उसी में कचरे को संग्रहित करें, निगम के सफाई रिक्शा व वाहन में ही कचरे को दें, कोरबा शहर आपका अपना शहर है, इसे प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त, साफ, स्वच्छ व सुंदर शहर बनाने में सहयोग दें।


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