अम्बिकापुर@लाखों के प्रोटोकॉल घोटाला मामले में तात्कालिक अपर कलक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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अम्बिकापुर,14 मार्च 2022 (घटती-घटना)। अम्बिकापुर में वर्ष 2010 में वीआईपी व्यक्तियों को लग्जरी गाडियां उपलब्ध कराने एवं पेट्रोल डीजल के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा मामले में त्कालीन अपर कलक्टर वीके धुर्वे की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दिया गया है। यह स्पेशल कोर्ट प्रथम अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाया था। मामले में जांच के बाद 2012 में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन अपर कलक्टर वीके धुर्वे सहित सात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तत्कालीन अपर कलक्टर सहित पांच लोग अभी भी फरार हैं।
करीब 12 वर्ष पहले अम्बिकापुर के आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी नें सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी थी। इसके तहत प्रोटोकॉल विभाग में वीआइपी व्यक्तियों को दी जाने वाली वाहन सुविधा के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक वीआईपी को प्रोटोकॉल विभाग द्वारा दिए जाने वाले लग्जरी वाहनों के नंबर बाइक, पिकअप व प्राइवेट कार के मिले थे और उन्हें किराए में लिए गये वाहनों का नम्बर बताकर भुगतान भी कर दिया गया था। अधिवक्ता डीके सोनी ने बताया था कि वर्ष 2007 से 2009 तक के दौरान प्रोटोकॉल विभाग से वीआइपी को उपलब्ध कराए गये वाहनों के प्रकार ,उसकी सूची, किराया भुगतान व डीजल पेट्रोल खर्चे का विवरण आरटीआई के माध्यम से मांगा गया था और स्थानीय स्तर पर हीला हवाली के बाद राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश के बाद प्रोटोकाल विभाग द्वारा 562 वाहनों की जानकारी दी गई थी। वहीं मामले में जांच के बाद 2012 में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन अपर कलक्टर वीके धुर्वे सहित सात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले के उजागर होने के 12 साल बाद ईओडब्ल्यू ने फरवरी 2022 में उमेश चंद श्रीवास्तव व वैजनाथ विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर किया जा चुका है। वहीं मामले केचार आरोपी विजय कुमार गुप्ता, अजय कुमार मिश्रा, अखिल कुमार व दिलीप विश्वकर्मा ने 6 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। अंत में त्कालीन अपर कलक्टर वीके धुर्वे ने भी जमान के लिए अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष लगाया था। जिसे खारिज कर दिया गया है।


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