नई दिल्ली@आजम खान को राहत,अब सिर्फ एक मामले मे΄ मिलेगी बेल तो जेल से आए΄गे बाहर

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नई दिल्ली, 11 मार्च 2022।
सीतापुर जेल मे΄ ब΄द सपा नेता आजम खान को एक और मामले मे΄ हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. बीते सप्ताह लखनऊ मे΄ दर्ज हुए एक केस मे΄ जमानत मिलने के बाद अब हाई कोर्ट की लखनऊ बे΄च ने आजम खान को जल निगम भर्ती घोटाले मे΄ भी जमानत दे दी है. अब आजम खान पर सिर्फ एक मामला शत्रु स΄पिा हथियाने का बचा है, जिस पर हाई कोर्ट मे΄ बहस पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है.
समाजवादी पार्टी की सरकार मे΄ नगर विकास म΄त्री और उार प्रदेश जल निगम भर्ती बोर्ड के चेयरमैन रहे आजम खान के कार्यकाल मे΄ हुई जूनियर इ΄जीनियर भर्ती घोटाले मे΄ हाई कोर्ट की लखनऊ बे΄च ने आजम को जमानत दे दी है. आजम खान वर्तमान मे΄ सीतापुर जेल मे΄ ब΄द है. कल आए चुनावी नतीजो΄ मे΄ आजम खान ने अपनी रामपुर सीट से जीत हासिल की है. उन्हो΄ने जेल से ही चुनाव लड़ा और रामपुर सदर से चुनाव जीत गए. इस तरह रामपुर सदर सीट से आजम खान लगातार दसवी΄ बार चुनाव जीत चुके है΄.
या था जल निगम भर्ती घोटाला?
ये पूरा मामला अखिलेश यादव की सरकार मे΄ जल निगम की भर्तियो΄ मे΄ घोटाले का है. उस वक्त आजम खान जल निगम के चेयरमैन थे, लिहाजा उनको इसमे΄ आरोपी बनाया गया था. यूपी जल निगम मे΄ 122 सहायक अभिय΄ता 853 अवर अभिय΄ता 335 लर्क 32 आशुलिपिक समेत 1342 पदो΄ पर भर्तिया΄ हुई. इन्ही΄ भर्तियो΄ को लेकर घोटाले का आरोप लगा. मार्च 2017 मे΄ उार प्रदेश मे΄ बीजेपी सरकार आई तो इस मामले मे΄ जा΄च के आदेश दिए गए और 122 भर्ती हुए अभिय΄ताओ΄ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. एसआईटी ने इस मामले मे΄ 25 अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज कराई. एफआईआर मे΄ जल निगम के चेयरमैन रहे आजम खान के साथ गिरीश च΄द श्रीवास्तव, विश्वजीत सि΄ह, नीरज मलिक, अजय यादव, स΄तोष रस्तोगी, रोमन फनार्΄डीस और कुलदीप सि΄ह नेगी नामजद किए गए.
एसआईटी जा΄च के दौरान पता चला कि चहेतो΄ को नौकरी देने के लिए भर्ती के सारे नियमो΄ को ताक पर रख दिया गया. ऐसे मे΄ लिखित परीक्षा से लेकर इ΄टरव्यू मे΄ तक मनमाने ढ΄ग से न΄बर दिए गए. एसआईटी को जा΄च के दौरान तमाम सुबूत मिले जो तत्कालीन अधिकारियो΄ की कार्यप्रणाली बता रहे थे. नियमत: लिखित परीक्षा के बाद वेबसाइट पर आ΄सर की अपलोड की जाती है. जल निगम ने इसके लिए मु΄बई की क΄पनी से एग्रीमे΄ट भी किया लेकिन क΄पनी ने आ΄सर की अपलोड नही΄ की.
एसआईटी ने अपनी जा΄च रिपोर्ट मे΄ कहा कि क΄पनी ने जेई मे΄स और जेई एडवा΄स या गेट मे΄ जो परीक्षा प्रक्रिया अपनाई जाती है उन प्रक्रियाओ΄ को नही΄ अपनाया. इससे लिखित परीक्षा पर सवाल खड़े होते है΄ लिपिक परीक्षा मे΄ 106770 अभ्यर्थियो΄ ने भाग लिया जिनमे΄ से सिर्फ 335 पास हुए. जा΄च मे΄ एसआईटी को शक हुआ कि जिस उार पुस्तिका का मूल्या΄कन हुआ वह अभ्यर्थी की वास्तविक है या नही΄ इसकी पुष्टि भी नही΄ की जा सकती. फिलहाल एसआईटी ने इस मामले मे΄ धोखाधड़ी, षड्य΄त्र, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और सबूत मिटाने की धाराओ΄ चार्जशीट दाखिल कर दी थी.
आजम खान की तरफ से हाई कोर्ट के वकील इमरानउल्लाह खान की माने तो हाई कोर्ट की लखनऊ बे΄च ने फरवरी 2020 से सीतापुर जेल मे΄ ब΄द आजम खान को सुनवाई के बाद जमानत दे दी है. अब सिर्फ एक मामले मे΄ जमानत मिलना बाकी है.
जेल से बाहर आए΄गे आजम खान
2 सालो΄ से रामपुर सीतापुर जेल मे΄ ब΄द आजम खान पर अब सिर्फ एक मामला शत्रु स΄पिा कजा कर जौहर विश्वविद्यालय मे΄ मिलाने का बाकी रह गया है. एमपी एमएलए कोर्ट से अगस्त 2021 मे΄ जमानत याचिका खारिज होने के बाद आजम खान की तरफ से लखनऊ हाई कोर्ट बे΄च मे΄ जमानत डाली गई थी, जिस पर बहस पूरी हो चुकी है बस निर्णय आना बाकी है. बता दे΄ कि साल 2019 मे΄ आजम खान पर शत्रु स΄पिा कजा कर जौहर विश्वविद्यालय मे΄ मिलाने के आरोप मे΄ रामपुर के अजीम नगर थाने मे΄ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस मामले मे΄ पुलिस ने आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.


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