हाईकोर्ट को जारी करना पड़ रहा है नोटिस
बिलासपुर, 06 मार्च 2022। कलेटर सारा΄श मिार की मनमानी चरम पर,हाईकोर्ट को जारी करना पड़ रहा है नोटिस, ये शीर्षक इसलिए बनाना पड़ा;यो΄कि न्यूज़ हब इनसाइट जनहित से जुड़े मुद्दे को लगातार उठाता है.अगर हमारे देश की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिक और जनता को न्याय दिलाने वाले वकीलो΄ को न्याय नही΄ मिलता है और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगो΄ की आवाज बनकर उसे उजागर करे΄, जो इन्हे΄ इग्नोर कर रहा है.
अब बात यहाँ यह आती है कि इन्हे΄ इग्नोर कौन कर रहा है, तो जवाब मिलता है कलेटर सारा΄श मिार.इससे समझ मे΄ आता है कि कलेटर मनमानी कर रहे है΄.
हम यहाँ आपको बताना चाहे΄गे कि कलेटर को एक जिले की पूरी जिम्मेदारी सौ΄पी जाती है, इसलिए वह जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है.कलेटर को अपने जिले के आपदा प्रब΄धन, सरकारी योजनायो΄ को लागू करवाना, ऋण वितरण, कर्ज वसूली, कर वसूली, भूमि अधिग्रहण, भूमि मूल्या΄कन, आम जानता की समस्या का समाधान करके उसका हल निकालना आदि सभी कार्य करने होते है΄.इसके अतिरिक्त एक कलेटर को मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाये रखना एव΄ जिले की जानकारी सरकार तक पहु΄चाने के काम की भी जिम्मेदारी सौ΄पी जाती है.
इसे पढक़र आप लोगो΄ को समझ मे΄ आ गया होगा कि कलेटर का पद कितना स΄वेदनशील होता है, तो स्वभाविक है इसकी कमान भी स΄वेदनशील अधिकारी(ढ्ढ्रस्) को ही दी जाएगी. बावजूद इसके अगर कलेटर मे΄ स΄वेदनशीलता नही΄ के बराबर नजर आती है, तो ये सरकार के लिए चि΄ता का विषय है; यो΄कि इसका असर चुनाव परिणाम के दौरान राजनीतिक दलो΄ को दिख जाता .
कलेटर मिार जब से कलेटर की कमान सम्हाले है΄ उसके बाद से ही भू-माफिया, राजस्व अधिकारियो΄ की मनमानी लगातार बढ़ रही है. साथ ही जमीन और खनिज चोरो΄ के हौसले भी बुल΄द हो गए है΄.
वही΄, सारा΄श मिार की कार्यशैली से भूतपूर्व सैनिक और वकील भी परेशान हो चुके है΄, जब इनका मामला हाईकोर्ट पहुँचा तो भूतपूर्व सैनिक मामले मे΄ कोर्ट के आदेश को लोक सेवक सारा΄श ने ग΄भीरता से नही΄ लिया. उसके बाद एक मामले मे΄ अवमानना नोटिस और दूसरे मामले मे΄ नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है.
या है भूतपूर्व सैनिक का मामला
भूतपूर्व सैनिक को जमीन नही΄ दिए जाने के एक मामले मे΄ बिलासपुर कलेटर को अवमानना नोटिस जारी हुई है. ग्राम खैरा निवासी दिनेश जायसवाल भारत सरकार अ΄र्तगत थल सेना मे΄ हवलदार के पद पर पदस्थ थे. वे 31 अगस्त 2015 को हवलदार के पद से रिटायर हुए. 9 अगस्त 1983 को सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग और 25 जनवरी 2021 को सचिव छ.ग. शासन, राजस्व विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिको΄ को भूमि आब΄टन के स΄ब΄ध मे΄ सर्कुलर जारी किया गया. सर्कुलर मे΄ यह प्रावधान तय किया गया कि नॉन कमीश΄ड भूतपूर्व सैनिक जो कि भूमिहीन है΄, उन्हे΄ उनके निवास जिले मे΄ 5 एकड़ असि΄चित या ढाई एकड़ सि΄चित भूमि का आव΄टन किया जाएगा. दिनेश जायसवाल द्वारा उक्त सर्कुलर के तहत् भूमि आब΄टन के लिए कलेटर, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण ना किए जाने से क्षुध होकर हाईकोर्ट मे΄ याचिका दायर की. हाईकोर्ट द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर कलेटर बिलासपुर सारा΄श मिार को यह निर्देशित किया गया कि वे 9 अगस्त 1983 के सर्कुलर एव΄ 25 जनवरी 2021 के परिपालन मे΄ भूमि आव΄टन के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करे΄. लेकिन बिलासपुर कलेटर सारा΄श मिार द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण ना करने से क्षुध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर नाराजग़ी जाहिर करते हुए कलेटर सारा΄श मिार को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है .
या है वकीलो΄ का मामला
राजस्व अफसरो΄ की हड़ताल और वकीलो΄ से दुर्व्यवहार के मामले मे΄ सोमवार को सभी जनहित याचिकाओ΄ पर एक साथ सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस की डिविजन बे΄च ने मुख्य सचिव, सचिव राजस्व और आपदा प्रबन्धन व जिला कलेटर बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
बता दे΄ कि राज्य भर मे΄ जारी तहसील स्तर की हड़ताल के विरुद्ध हाईकोर्ट अधिवक्ता,अमिय का΄त तिवारी,भारत गुलाबानी,प्रभात ससेना,अनिल तावडक़र एव΄ अन्य ने जनहित याचिका दायर कर मा΄ग की है कि लोक सेवको΄ के हड़ताल किये जाने , सिविल सेवा आचरण नियम मे΄ निषेध है और कदाचरण है. हड़ताल का आहूत किया जाना अस΄वैधानिक है. साथ ही मा΄ग की गई है कि जारी हड़ताल को अस΄वैधानिक घोषित करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगो΄ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से तहसील न्यायालय के कार्यवाही को पुनर्स्थापित किये जाये΄. विगत 10 तारीख को रायगढ़ मे΄ हुए एक मारपीट की घटना के प्रतिसाद स्वरूप राज्य के विभिन्न तहसील न्यायालय का कार्य ठप कर दिया गया था तथा राजस्व न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल आयोजित कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है΄. इन्हो΄ने तहसील परिसर मे΄ तालाब΄दी तक कर दी जिसके चलते आम नागरिको΄ को भारी दिक्कतो΄ का सामना करना पड़ा सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव राजस्व और आपदा प्रबन्धन व जिला कलेटर बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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