नई दिल्ली@चुनावो΄ मे΄ नेताओ΄ के लुभावने वादो΄ पर रोक की याचिका पर आज होगी सुनवाई

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नई दिल्ली, ०२ मार्च 2022।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 3 मार्च को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमे΄ राजनीतिक दलो΄ के खिलाफ कथित तौर पर मुफ्त उपहार देकर मतदाताओ΄ को लुभाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मा΄ग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जब अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने मामले की जल्द सुनवाई की मा΄ग उठाई। एनवी रमना ने कहा, जब चुनाव खत्म हो तो सब भूल जाओ। अदालते΄ या करे΄गी, चुनाव रोके΄गी? जगह-जगह चुनावी घूसखोरी हो रही है। हम जानते है΄। यह एक राज्य की बात नही΄ है। आपको अदालत के सामने साबित करना होगा।
का΄ग्रेस, सपा, बसपा और आप के खिलाफ केस दर्ज करने की मा΄ग
याचिका मे΄ का΄ग्रेस, सपा, बसपा और आप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मा΄ग की गई है। इसमे΄ कहा गया है कि अगर ये दल उार प्रदेश, उाराख΄ड, प΄जाब, गोवा और मणिपुर चुनाव मे΄ सरकारी खजाने से उपहार, सामान, धन की पेशकश करके मतदाताओ΄ को प्रेरित करते है΄ तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1)(ए) के तहत किए गए अपराध के लिए इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। याचिका मे΄ यह भी कहा गया है कि जो उम्मीदवार मुफ्त मे΄ उपहार देते हुए पाए जाते है΄ उन्हे΄ चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया जाए।
याचिका मे΄ आगे तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग को नामा΄कन दाखिल करते समय एक त΄त्र विकसित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसमे΄ उम्मीदवारो΄ की ओर से इस आशय की घोषणा हो कि जिन राजनीतिक दलो΄ कि तरफ से वे चुनाव लड़ रहे है΄, उसने कोई प्रस्ताव और मुफ्त उपहार का वादा नही΄ किया है। यदि उम्मीदवारो΄ द्वारा इस तरह की घोषणाए΄ गलत पाई जाती है΄, तो ऐसे उम्मीदवारो΄ को चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और यदि वे चुने जाते है΄, तो ऐसे चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना चाहिएष
हि΄दू सेना के उपाध्यक्ष ने दाखिल की याचिका
हि΄दू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सि΄ह यादव द्वारा दायर याचिका मे΄ कहा गया है कि वह मौजूदा विधानसभा चुनावो΄ मे΄ का΄ग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादो΄ से दुखी है΄। जनहित याचिका मे΄ विधानसभा चुनावो΄ के दौरान मतदाताओ΄ और जनता को राजनीतिक दलो΄ द्वारा उनकी सरकार के साा मे΄ आने पर किए गए वादो΄ को चुनौती दी गई है। याचिका मे΄ मा΄ग की गई है कि उार प्रदेश मे΄ का΄ग्रेस और समाजवादी पार्टी और प΄जाब मे΄ आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 मे΄ खड़े किए गए सभी उम्मीदवारो΄ को अयोग्य घोषित किया जाए।


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