सूरजपुर ,22 फ रवरी 2022(घटती-घटना)। विगत तीन दिनों में संयुक्त टीम ने 5 बाल विवाह रूकवाने में सफलता पायी है। जिला बाल संक्षण टिम के नेतृत्व में प्रेमनगर के दुरुस्त ग्राम-महेशपुर में 16 वर्ष 06 माह के बालक का, ओड़गी विकास खण्ड के करौटी बी में 17 वर्षिय बालिका का, ग्राम-डालाबहरा विकास खण्ड भैयाथान के 17 वर्षिय बालिका का, विकास खण्ड भैयाथान के ग्राम-बतरा का 20 विर्षय बालक ग्राम-मकरबंध विकास खण्ड रामानुजनगर का 17 वर्षिय बालिका का बाल विवाह रोका गया।
विकास खण्ड भैयाथान के डालाबहरा में गई संयुक्त टीम को बालिका के घर वालों ने काफी घुमाने का प्रयास किया, ग्रामीण विवाह रोकने को राजी नहीं थे वे अड़े रहे कि कौन शिकायत किया उसे बताईये तभी कुछ होगा जिस पर संयुक्त टीम में उपस्थित थाना प्रभारी झिलमिली द्वारा सभी पर अपराध पंजीबद्ध करने एवं कार्यवाही करने की बात पर लड़की को सामने लाया गया।
इसी प्रकार ग्राम-महेशपुर विकास खण्ड प्रेमनगर में मात्र 16 वर्ष 06 माह के बालक का विवाह कराया जा रहा था। जिसे संयुक्त टीम द्वारा समझाईश दिया गया कि विवाह का मतलब तो बालक समझ सके, विवाह करने के बाद काफी जिम्मेदारी उस बालक पर आ जायेगी, क्या उन जिम्मेदारियों का निर्वहन यह बालक कर सकता है। तब जाकर घरवाले विवाह रोकने पर राजी हो पाये।
विवाह रूकवाने वालो में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, श्री अखिलेश सिंह, हर गोविन्द चक्रधारी, पवन धीवर, थाना प्रभारी झिलमिली बसंत खलखो, आरक्षक अनिल विश्वकर्मा, दीपक एक्का, महेश सिरदार, थाना प्रभारी प्रेमनगर विपिन लकड़ा, चौंकी प्रभारी करंजी संजय गोस्वामी, सरपंच पति फेकुराम, माया चन्द्रकला जायसवाल, चाईल्ड लाईन राधा यादव, अनवरी खातुन, गोविन्दा साहू, रमेश साहू इत्यादि उपस्थित थे।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायवाल ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से अपील की है कि सूरजपुर को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने में प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को अनुमति देने वाले, बाल विवाह को सहयोग करने वाले, बाल विवाह में सम्मिलत होने वाले सभी को दण्ड के प्रावधान किये गये है।
साथ ही बालिका एवं बालक के कम उम्र में विवाह होने से उनसे होने वाले बच्चा भी कुपोषित होता है। इसलिए अभी कम उम्र के बालक बालिकाओं पढ़ने लिखने में सहयोग प्रदान करें।
विवाह रोकने के लिए टोलफ्री नं0 1098 में सूचना किया जा सकता है। बताने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा।
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