अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2022(घटती-घटना)। फर्जी तरीके से आदिवासी की जमीन हथियाने के मामले में पुलिस ने दो महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा लाखों की जमीन को षडय़ंत्र पूर्वक कौडिय़ों के दाम में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी। इसी बीच आवेदक की मृत्यु 10 फरवरी को हो गई है। जिसकी जांच पृथक है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
सरगुजा पुलिस ने प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर जानकरी दी है कि 9 फरवरी को गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगमा निवासी माखन एक लिखीत शिकायत थाना गांधीनगर में दिया था। प्रार्थी की जमीन खसरा नं. 317/ 1 रक्या 0.39 हेक्ट को मुकेश मुण्डा, राहुल विश्वकर्मा, भोलू उर्फ विशाल मजुमदार तथा अन्य द्वारा प्रार्थी को शराब के नशे में धुत कर बहला फुसलाकर कुल रक्बा में से 35 डिसमील जमीन को किसी अन्य आदिवासी के नाम पर बिकवा दिया गया और इसके पैसे भी प्रार्थी को नहीं मिले। विक्रय पत्र में अंकित ऋण पुस्तिका का नंबर भी प्रार्थी का नहीं है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच में पाया गया कि विशाल मजूमदार उर्फ भोलू जो जमीन खरीद विक्री का काम करता है तथा वह यह कार्य वह सूर्य प्रकाश साहु निवासी दर्रीपारा के मिली भगत से करता है। भोलू तथा उसके साथी सोभाजित मंण्डल, दिनेश मंण्डल, रीता मंण्डल इत्यादि भी जमीन खरिदवाने-बेचवाने का कार्य करते हैं।
प्रार्थी की जमीन को कब्जा करने कि नियत से विशाल उर्फ भोलू द्वारा अपने साथी राहुल विश्वकर्मा, रीता मंण्डल, ललिता द्वारा प्रार्थी माखन को बहला फुसलाकर तथा ललिता के साथ शादी का झांसा देकर उसे ललिता के नाम पर जमीन का कुछ हिस्सा राजिस्ट्री कराने राजी किया गया। चूंकि आदिवासी जमीन होने के कारण जमीन की बिक्री हेतु सूर्य प्रकाश साहु द्वारा अपने नीचे काम करने वाले आदिवासी मुकेश मुण्डा के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करने को बोला गया। जमीन की रजिस्ट्री हेतु दस्तावेज भोलू, सोभाजित मंण्डल तथा दिनेश मंण्डल द्वारा तैयार कराया गया आवेदक माखन को संपूर्ण प्रक्रिया से दूर रखा गया। आवेदक माखन अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था। क्योंकि उसके बेटों के बीच जमीन के बटवारे का केश न्यायालय में विचाराधिन था, किंन्तु आरोपियों द्वारा षडय़ंत्र के तहत जमीन की रजिस्ट्री करा लिया था।जमीन की राजिस्ट्री के लिये स्टांप का क्रय सोभाजित मंण्डल द्वारा किया गया। रजिस्ट्री दिनांक को विवादित जमीन को महज 7 लाख रूपये में खरीदा गया जबकि बजार भाव लगभग 70 लाख रूपये था।
प्रार्थी के नाम पर खोला खाता, एटीएम कार्ड रखा अपने पास
आरोपी भोलू उर्फ विशाल, राहुल विश्वकर्मा, रीता मंण्डल और ललिता घरामी के द्वारा आवेदक के नाम एक खाता कैनरा बैक में खोला गया, लेकिन बंैक का एटीएम कार्ड और सीक्रेट पिन भोलु उर्फ विशाल ने अपने पास रखा। फिर मुकेश मुण्डा द्वारा दिये गये चेक को अनावेदक माखन के खाते में जमा कराये तथा उसके उपरांत उसके एटीएम के माध्यम से रुपए को भोलू उर्फ विशाल निकालने लगा। निकाली गई राशि कुल लगभग 6 लाख रुपए थी, शेष रुपए आवेदक के खाते में है।
शिकायत के दूसरे दिन प्रार्थी की हो गई थी संदिग्ध मौत
आरोपियों द्वारा प्रार्थी की जमीन को हथिया लिया गया। तथा कोई राशि भी प्रार्थी को नहीं दिया गया। प्रार्थी की शिकायत के बाद 10 फरवरी प्रार्थी माखन की मृत्यु हो गई है जिसकी मर्ग जांच की जा रही है। संम्पुर्ण मामले में आरोपी भोलु उर्फ विशाल मजुमदार, राहुल विश्वकर्मा, सोभाजित मंण्डल, दिनेश मण्डल, अनिल चटर्जी, मुकेश मुण्डा, प्रकाश साहु, रीता मंण्डल, ललिता घरामी द्वारा आवेदक माखन के साथ छल कपट और धोखाधड़ी करते हुए कुट रचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से उसकी 35 डिसमील जमीन को सस्ते दाम पर किसी अन्य आदिवासी को सामने रख कर खरीदा जाना तथा ब्रिकी राशि को स्वयं द्वारा निकाल कर उपयोग किया जाना पाये जाने थाना गांधीनगर में धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है।
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