नई दिल्ली, 13 फरवरी 2022। मेरठ के दो भाई-बहनो΄ ने अपने पिता की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस व्यक्ति को एक अदालत ने पाकिस्तानी नागरिक घोषित किया था। वह सात वषोर्΄ से एक हिरासत के΄द्र मे΄ ब΄द है, यो΄कि पाकिस्तान ने उसे अपने नागरिक के रूप मे΄ स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। 62 वर्षीय मोहम्मद कमर को आठ अगस्त, 2011 को उार प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। यहा΄ की एक अदालत ने उसे वीजा मे΄ निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के लिए दोषी ठहराया था। उसे तीन साल छह महीने की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अपने नागरिक को स्वीकार करने से पाकिस्तान का इन्कार
छह फरवरी, 2015 को सजा पूरी करने के बाद कमर को अगले दिन पाकिस्तान भेजने के लिए यहा΄ नरेला के लमपुर हिरासत के΄द्र मे΄ लाया गया। हाला΄कि, पाकिस्तान सरकार ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और वह अभी तक हिरासत के΄द्र मे΄ है। जस्टिस डीवाई च΄द्रचूड़ और सूर्यका΄त की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता स΄जय पारिख ने बताया कि अगर कमर को उचित प्रतिब΄धो΄ के साथ रिहा किया जाता है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, यो΄कि उसकी पत्नी और पा΄च बच्चे सभी भारतीय नागरिक है΄।
भारतीय नागरिकता के लिए करेगा आवेदन
इस पर पीठ ने कहा, हमने फाइल देखी है, इस मामले मे΄ या किया जा सकता है? वैसे भी नागरिकता के मुद्दे पर या हो रहा है, यह देखने के लिए हम नोटिस जारी कर रहे है΄। नोटिस जारी करे΄। पीठ ने के΄द्र और उार प्रदेश सरकार से जवाब मा΄गा है। अधिवक्ता सृष्टि अग्निहोत्री के माध्यम से शीर्ष अदालत का रुख करने वाले उसकी बेटी और बेटे के अनुसार, कमर उर्फ मोहम्मद कामिल का जन्म 1959 मे΄ भारत मे΄ हुआ था। 1967-1968 मे΄ अपने रिश्तेदारो΄ से मिलने के लिए वह वीजा पर पाकिस्तान गया था। वहा΄ उसकी मा΄ की मृत्यु हो गई और वह पाकिस्तान मे΄ रह गया। कमर वयस्क होने पर 1989-1990 के आसपास पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत वापस आ गया और मेरठ मे΄ एक भारतीय नागरिक शहनाज बेगम से शादी कर ली। इस विवाह से पा΄च बच्चे पैदा हुए।
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