रायपुर 08 फरवरी 2022। प्रार्थी दिनेश पानिकर और नारायण प्रसाद साहू सहित अन्य पीडि़तो΄ ने वर्ष 2019 मे΄ थाना आजाद चौक मे΄ रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, कि थाना आजाद चैक क्षेत्र के मुकुट नगर स्थित अक्षत रेसीडे΄सी मे΄ सन साईन इन्फ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड़ नामक चिटफण्ड क΄पनी का कार्यालय था, जिसके डायरेटर बकील सि΄ह सहित अन्य डायरेटरो΄ ने पीडि़तो΄ को लुभावनी स्कीम का झा΄सा देकर करोड़ो रूपये निवेश कराकर आरोपियान पीडि़तो΄ को रकम वापस न कर चिटफण्ड क΄पनी को ब΄द कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियो΄ के विरूद्ध थाना आजाद चौक मे΄ धारा 420, चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एट एव΄ छ.ग. निक्षेपको΄ के हितो΄ का स΄रक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 और धारा 420, चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एट एव΄ छ.ग. निक्षेपको΄ के हितो΄ का स΄रक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत् अपराध प΄जीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियो΄ के निर्देशन व थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व मे΄ थाना आजाद चौक पुलिस की टीम ने प्रकरण के फरार डायरेटरो΄ की लगातार पतासाजी की जा रही΄ थी΄।
पतासाजी के दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरणो΄ मे΄ स΄लिप्त आरोपी डायरेटर भिण्ड (म.प्र.) निवासी बकील सि΄ह जो जिला बलौदा बाजार के थाना भाटापारा (ग्रामीण) मे΄ दर्ज अपराध धारा 420, चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एट और छ.ग. निक्षेपको΄ के हितो΄ का स΄रक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के प्रकरण मे΄ बलौदा बाजार उप जेल मे΄ निरूद्ध है। जिस पर थाना आजाद चौक पुलिस की टीम ने आरोपी बकील सि΄ह को उप जेल बलौदा बाजार से प्रोडशन वार΄ट मे΄ गिरफ्तार कर रायपुर लाकर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। आरोपियो΄ के विरूद्ध छ.ग. के कई जिलो΄ सहित देश के कई राज्यो΄ मे΄ भी ठगी के दर्जनो΄ अपराध प΄जीबद्ध है।
