अंबिकापुर,08 अप्रैल 2025(घटती-घटना)। शहर के गंगापुर खुर्द में मेडिकल कॉलेज के सामने बड़ी बसाहट को बेदखली की मिली नोटिस से खलबली मच गई है। इलाके के 50 से अधिक परिवारों को प्रशासन द्वारा बेदखली का 4 अप्रैल 2025 को न्यायालय तहसीलदार नजूल अंबिकापुर द्वारा जारी किया गया है, लेकिन प्रभावित परिवारों तक यह नोटिस 7 अप्रैल,यानी बेदखली की संभावित कार्रवाई से मात्र एक दिन पहले पहुंचाया गया है। कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी असंतोष व आक्रोश देखा जा रहा है।
जारी नोटिस के अनुसार, गंगापुर खुर्द ग्राम की शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 1/1 में से 110.7 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर अवैध कजा कर मकान का निर्माण किया गया है। प्रशासन का दावा है कि इन मकानों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज अब तक यहां के रहवासियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं,जिस कारण इसे अतिक्रमण माना गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 8 अप्रैल 2025 तक स्वयं कजा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। इस दौरान यदि कोई सामग्री बरामद होती है, तो उसे राजसात कर लिया जाएगा और कार्रवाई में हुई खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्तियों से भू-राजस्व की भांति की जाएगी। यह आदेश अंतिम बेदखली आदेश है। दूसरी ओर प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। अचानक मिले नोटिस ने उन्हें असमंजस और भय में डाल दिया है। उन्हें उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था की वे मांग कर रहे हैं। प्रशासन से राहत की उम्मीद के बीच क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए कड़ी पहरा लगने की उम्मीद है।
