ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में मांगा जवाब
बिलासपुर,05 मार्च 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था।
क्या है शराब घोटाले का मामला
अरुणपति त्रिपाठी के मामले में ईओडब्ल्यू ने भी संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था। विभाग ने बिना शासन की अनुमति लिए ही कार्रवाई कर ली थी। इसे त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की।
क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति पहले लेनी चाहिए। जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
