बिलासपुर,22 फरवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी अभिषेक रात्रे की अपील खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर मुहर लगाई और आरोपी पर 20 वर्ष तक कठोर सजा बरकरार रखी।
