रायपुर,@ अब 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुली रह सकेंगी दुकानें

Share

बस ये होंगी नई शर्ते
रायपुर,19 फरवरी 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकान और स्थापना अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब राज्य में दुकानें 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुली रह सकेंगी। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि दुकान मालिकों को अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना जरूरी था। नए नियम के तहत, अब दुकानों का पंजीयन नगर निगम की बजाय श्रम विभाग करेगा। यह कानून केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इससे राज्य के छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नए नियम के तहत, पात्र दुकानों और स्थापनाओं को 6 महीने के भीतर पंजीयन कराना होगा।
पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल हो जाएंगी। इस नए कदम से व्यापारियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी। साथ ही, कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि उन्हें साप्ताहिक अवकाश मिलना सुनिश्चित किया गया है। यह निर्णय राज्य के व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


Share

Check Also

रायपुर@ 6 महीने बाद जेल से बाहर आए देवेंद्र यादव

Share हाईकोर्ट ने 27 युवाओं को दी जमानतरायपुर,21 फरवरी २०२५(ए)। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस …

Leave a Reply