सूरजपुर@जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रोका नाबालिक का बाल विवाह

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सूरजपुर 14 फरवरी 2025 (घटती-घटना)। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रमेश साहू के कुशल मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल के नेतृत्व में सूरजपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने की ओर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम पूरी तरह अग्रसर है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल को सूचना प्राप्त हुई की नगर केन्द्र सूरजपुर में एक 17 वर्ष 06 माह की लडकी का बाल विवाह किया जाने वाला है जिसकी सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी गई जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम का गठन कर तत्काल मौके पर जांच एवं कार्यवाही हेतु टीम जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायवाल एवं परियोजना अधिकारी श्रीमती वर्षा अग्रवाल के साथ पहंुची, वहीं जांच करने पर पाया कि बालिका का उम्र 17 वर्ष 07 माह 20 दिन हो रहा है मण्डप की तैयारी की जा रही है और परिवार वाले तिलक की रस्म करने के लिए कोरिया जाने की तैयारी में हैं परिवारजनो को समझाईस दिया गया कि अभी लडकी विवाह योग्य नही है 18 वर्ष पूर्ण करने पर ही विवाह किया जा सकता है उसके पूर्व विवाह करने पर बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा जिसके तहत एक लाख रूपये जुर्माना एवं दो वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है समझाईस पर परिवार जनो ने बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह करने की सहमती प्रदान की जिसका वचन पत्र कथन मौका पंचनामा बालिका का कथन लिया गया वहां उपस्थित सभी को बाल विवाह नही करने और बालविवाह के दुष्परिणाम में संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सभी को बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त छ0ग0, बाल विवाह मुक्त सूरजपुर बनाने की अपील की गई सभी ने बाल विवाह मुक्त अभियान में अपनी सहभागिता देने की बात कहीं, सभी को टोल फ्री न0 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, टोल फ्री न0 महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन टोल फ्री न0 112 की जानकारी प्रदान की गई।
कार्यवाही मे जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल, परियोजना अधिकारी श्रीमती वर्षा अग्रवाल, संरक्षण अधिकारी श्री अखिलेख सिंह,पर्यवेक्षक अविधा उईके,चाईल्ड लाईन से कार्तिक मजूमदार,सुश्री शीतल सिंह,पवन धीवर आउट रीच वर्कर, पुलिस विभाग से हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव,प्रेम सागर साहू उपस्थित थें।


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