सूरजपुर@ नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणन

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सूरजपुर 08 फरवरी 2025। नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के लिए जिले में 11 फरवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। धार में विज्ञापनों के प्रमाणन के लिये जिला पंचायत में गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ में दल तैनात किया गया है। विज्ञापन प्रकाशित कराने वाले सभी संबंधितों से आग्रह किया गया है कि वे अपने विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन पहले से ही करवा लें।
मतदान और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषितः मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री एस जयवर्धन ने मतदान दिवस और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में संचालित मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1995 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिकाओं (नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के आम निर्वाचन के दौरान दिनांक 9 फरवरी की संध्या 5 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक और मतगणना दिनांक 15 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक जिले के देशी कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर, शिवनंदनपुर एवं विदेशी मदिरा दुकान प्रतापपुर, जरही और भटगांव, को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि में जिले में संचालित इन दुकानों को पूर्णतः बंद रखा जाए तथा अवैध शराब बिक्री, धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखा जाए तथा आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
नवीन, युवा और महिला मतदाताओं से विशेष अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सूरजपुर श्री एस. जयवर्धन एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने जिले के समस्त मतदाताओं से नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने की अपील की है। आगामी ११ फरवरी को जिले के पांच नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को देखते हुए, उसमें जनता की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने यह अपील की है। उन्होंने जिले के मतदाताओं में से पहली बार वोट दे रहे सभी नवीन मतदाताओं एवं युवा मतदाताओं से भी अपने मत प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से अपील की है। साथ ही उन्होंने जिले के सभी महिला मतदाताओं को अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपना मत प्रयोग करने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में मत देने का अधिकार दिया गया है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसके प्रयोग के द्वारा ही आप अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं।
नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में आदर्श मतदान केन्द्र का किया गया स्थापना
छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केंद्र प्रणाली को अधिक महत्व देने के उद्देश्य से और मतदाताओं के लिए मतदान के संपूर्ण अनुभव को आनंददायक एवं पुष्टिकारक बनाने के लिए जिले के नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में आदर्श मतदान केन्द्र का स्थापना किया गया है। जिसके अन्तर्गत भवन अच्छी स्थिति में हो तथा सुसज्जित हो, भवन तक पहुँच आसान हो, मतदान कार्मिको एवं मतदान अभिकर्ताओं हेतु अच्छी गुणवत्ता वाला फर्नीचर हो, निकास, प्रवेश जैसे संकेतक आदि की सुविधाएँ हो, बुनियादी न्यूनतम सुविधाएँ जैसे बिजली, पृथक शौचालय, पेयजल, टेनटेज, रैम्प एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, मतदाता सहायता बूथ, कतार में मतदाताओं को पेयजल प्रदान करना, दृष्टिविहीन/असक्त/वृद्ध मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर मतदान की व्यवस्था, कतार में मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था किया जायेगा।


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