अंबिकापुर,09 जनवरी 2025 (घटती-घटना)। कलेक्टर श्री विलास भोसकर के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले में कृषि विभाग की टीम द्वारा अम्बिकापुर के कृषि सामग्री विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उर्वरक निरीक्षक अम्बिकापुर श्री जे.आलम एवं उनकी टीम द्वारा विकासखण्ड अम्बिकापुर के ग्राम सोहगा स्थित मेसर्स झूलेलाल कृषि सेवा केंद्र के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम व उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा था। जिसमें क्रेता को कैश क्रेडिट मेमो जारी न करना, उर्वरक भण्डारण वितरण पंजी का संधारण न करना, बोर्ड पर उर्वरक स्कंध व बिक्री दर का प्रदर्शन न करना, पौश मशीन से भौतिक स्कंध का मिलान नहीं, अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर न पाया जाना एवं भूमिहीन किसानों को अंगुठा लगवाकर यूरिया खाद की बिक्री के साथ- साथ अन्य अनियमितता पाई गई। जिस पर उर्वरक निरीक्षक जे. आलम एवं उनकी टीम द्वारा बडी कार्यवाही करते हुए परिसर में उपलध खाद की बिक्री पर 21 दिनों के लिए तत्काल प्रतिबंध लगाया गया।
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