रायपुर@ टीआई के साथ अन्य के खिलाफ गैरजमानती धाराओं में दर्ज हो अपराध : हाईकोर्ट

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रायपुर,06 जनवरी 2025 (ए)। कोरबा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां न्यायालय ने न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी बांकीमोगरा, प्रमोद डडसेना सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा रूपल अग्रवाल ने परिवाद के इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी थाना प्रभारी और एक अन्य के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला तब सामने आया जब थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना और किराएदार हेतराम साहू ने मिलकर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना की और मकान मालिक रामलाल चौहान के दुकान में अवैध रूप से प्रवेश कर उसे धमकाया। आरोप है कि दोनों ने चौहान को थाने में अवैध तरीके से ले जाकर लगभग 2 घंटे तक उसे परिरुद्ध (गिरफ्तार) रखा। इस घटना ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि थाने के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस गंभीर मामले में कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना पर धारा 166 (अधिकारियों की अवज्ञा), धारा 451 (अवैध प्रवेश), धारा 384 (जबरन वसूली), धारा 506 (धमकी देना) और धारा 34 (साझी मंशा) के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, हेतराम साहू के खिलाफ भी धारा 451, 384 और 34 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।


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