बैकुण्ठपुर@जहां कचरा फेंकने पर जुर्माने की चेतावनी का लगा हुआ है सूचना बोर्ड…वहीं पर फेंका जा रहा है कचरा

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बैकुण्ठपुर,29 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चेरवापारा के द्वारा कलेक्टर परिसर के पीछे व जिला पंचायत के सामने एक आवश्यक सूचना देते हुए पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 73 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना कानूनी अपराध है यहां पर ऐसा करते पाए जाने पर ढाई सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा इस आशय का सूचना पटल लगाया गया है ताकि कलेक्टर कार्यालय व जिला पंचायत परिसर के पास कचरा ना फेंका जाए, क्योंकि कलेक्टर व जिला पंचायत कार्यालय सार्वजनिक स्थल है यहां पर कचरा फेंकना प्रावधानों के तहत जुर्माना योग्य है पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उद्देश्य से ग्राम पंचायत के द्वारा यह पहल की गई थी वह उद्देश्य न तो पूरा हो रहा है वहीं संयुक्त कार्यालय जिले का कचरा वहीं पर फेंक कर उस सूचना पटल को चिढ़ा रहे हैं जिला संयुक्त कार्यालय के सभी कार्यालय, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहां पर दो प्रशासनिक अधिकारी एक तो जिला के मुखिया कलेक्टर व दूसरा पंचायत के मुखिया जिला पंचायत सीईओ दोनों वहां बैठते हैं नियमित साथ ही उनकी नजर भी प्रतिदिन पड़ती है इस कचरे पर और लगे हुए बोर्ड पर,सबसे आश्चर्य और ध्यान देने वाला विषय यह भी है कि खुद त्रिस्तरीय पंचायत की जिम्मेदारी निभाने वाले जिला पंचायत सीईओ पंचायत के निर्देश के बावजूद कचरा फेंके जाने पर कोई कार्यवाही हो इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं,वैसे सूचना पटल और जुर्माने लिए लिखी गई कानूनी धारा का मजाक ही बन रहा है।
कौन वसूलेगा जुर्माना और किससे वसूलेगा
वैसे मामला जिला संयुक्त कार्यालय परिसर में कचरा फेंके जाने और उसका सही निपटान नहीं किए जाने से जुड़ा है वहीं मामला ग्राम पंचायत चेरवापारा के द्वारा कचरा फेंके जाने पर जुर्माना लगाए जाने की सूचना से जुड़ा हुआ है जिसके साथ कानूनी धाराओं का उल्लेख है वहीं इस सूचना का कोई असर ही न देखने को मिल रहा है और न ही इस संदर्भ में ग्राम पंचायत कार्यवाही ही करने जुर्माना ही लगाने की हिम्मत जुटा पाएगा क्योंकि मामला वरिष्ठ कार्यालय से जुड़ा हुआ है। वैसे मामले में खुद जिला पंचायत सीईओ को संज्ञान लेने की आवश्यकता थी और जुर्माने की सूचना दर्ज होने पर कचरा फेंकने वाले का चिन्हांकन कर चाहे वह जिस विभाग का हो जुर्माना लगाने ग्राम पंचायत को आदेशित करना चाहिए। वैसे सीईओ साहब इस विषय से अनभिज्ञ नहीं हैं ऐसा बताया जा रहा है वह केवल मौन हैं और उनके मौन का कारण अज्ञात है।
क्या कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ संज्ञान लेंगे?
वैसे सवाल एक ही है कि क्या कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ इस मामले में संज्ञान लेंगे। क्या दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि कचरा किसने फेंका और जुर्माना कौन पटाएगा। वैसे जुर्माना यदि वसूली नहीं करना है तो फिर बोर्ड की क्या जरूरत थी सूचना की क्या जरूरत थी यह भी एक सवाल है। वैसे पूरे मामले में अब देखने वाली बात यह है कि अब खबर प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन और जिले के आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। क्या किसी कार्यालय पर जुर्माना लगाया जाता है ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड की लाज बचाई जाती है या फिर कम से कम कचरा ही हटवाया जाता है। वैसे सीईओ साहब जिस तरह अपने घर के सामने की साज सज्जा के लिए एक्टिव हुए थे क्या वह कार्यालय के भी सुंदरता के लिए तत्पर होंगे तत्काल यह देखने वाली बात होगी। वैसे सीईओ साहब एक्टिव नहीं भी होंगे तो कलेक्टर कोरिया का इस विषय में ध्यान देना जरूरी है यह माना जा रहा है।


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