@ उपभोक्ता आयोग ने जांच सेंटर को दिया चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश
जगदलपुर,28 नवम्बर 2024 (ए)। बस्तर जिले में पहली बार जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां गलत ब्लड रिपोर्ट देने वाले सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रार्थी को चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया है।
दरअसल, जगदलपुर के चिख़लीकर स्कैन एंड रिसर्च सेंटर में लैब संचालक ने ब्लड ग्रुप जांच में बड़ी लापरवाही करते हुए गलत रिपोर्ट दे दी। जिसके कारण महिला और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी। इस मामले में पीडç¸त महिला निकिता भाटिया ने आयोग के समक्ष मामला प्रस्तुत करते हुए क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया था।
निकिता भाटिया ने गर्भधारण के दौरान डॉक्टर के सलाह पर कई टेस्ट चिखलीकर लैब में करवाए थे। इसी दौरान ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट करवाया गया था, जिसमें रिपोर्ट बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की दी गई थी। लेकिन दूसरे लैब में यह टेस्ट कराए जाने पर महिला का ग्रुप बी नेगेटिव निकला।
इसी मामले को लेकर जांच सेंटर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए यह प्रकरण उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि यह लैब की गंभीर लापरवाही है, जिससे महिला और उसके बच्चे की जान को खतरा था। वहीं सेवाओं में कमी को लेकर लैब संचालक पर आयोग ने ₹400000 क्षतिपूर्ति देने का मामला प्रस्तुत किया है।
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