नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट ने जीआरएपी-4 की पाबंदियां लागू करने में देरी पर सीएक्यूएम को लगाई फटकार

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नई दिल्ली18 नवम्बर 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण के प्रतिबंध लागू में देरी करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई।कोर्ट ने पूछा की आखिर जीआरएपी-4 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों की गई।
सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सोमवार सुबह 8 बजे से दिल्ली और एनसीआर में जीआरएपी-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। इस पर जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, जब एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचता है, तो चरण 4 लागू करना पड़ता है। आप इसे लागू करने में देरी करके जोखिम कैसे उठा सकते हैं। यह 3 दिन पहले लागू होना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया है। अब अगर एक्यूआई 400 से नीचे भी आ जाता है तो भी हम आपको जीआरएपी -4 पाबंदियां वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा, सरकार इस बात को ध्यान में रख ले कि जीआरएपी-4 की पाबंदियां तब तक जारी रहेगा, जब तक अदालत इसकी अनुमति नहीं देती है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई दिन के कामकाज के आखिरी में की जाएगी।
दिल्ली में रविवार शाम 7 बजे एक्यूआई 457 पर पहुंच गया था। उसके बाद ही सीएक्यूएम ने जीआरएपी-4 पाबंदियां लागू करने का आदेश दे दिया था।इसके बाद भी प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ा और सुबह 7 बजे एक्यूआई 450 दर्ज किया गया है। बता दें, 450 से अधिक एक्यूआई को बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इधर,भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 6 दिन तक एक्यूआई गंभीर या बेहद गंभीर श्रेणी में बना रहेगा।
दिल्ली में जीआरएपी के चौथे चरण की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बीएस-3 वाले पेट्रोल वाहनों और बीएस-4 के डीजल वाहनों के दिल्ली- एनसीआर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं।
हाईवे,सड़क,फ्लाईओवर,बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी।दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और जीआरएपी -3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।
सीएक्यूएम ने जीआरएपी -4 के तहत दिल्ली और एनसीआर में कक्षा 6 से 9 तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने के आदेश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने आदेश जारी कर दिया। हालांकि, कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं ऑफलाइन ही जारी रहेंगी।
कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश
प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम ने अभी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उसने दिल्ली सरकार और केंद्र को सुझाव दिया है कि वह सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दे सकती है। इसी तरह राज्य सरकार कॉलेजों को भी बंद कर सकती है और सड़कों पर वाहनों के लिए सम-विषम लागू कर सकती है।


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