बिलासपुर,13 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में गेस्ट लेख्ररों की भर्ती को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने डिवीजन बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों में न्यायालय का हस्तक्षेत नहीं हो सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति के तहत बनाई गई भर्ती नीति से महाविद्यालयलों में योग्य लेख्ररों की नियुक्ति संभव होगी। जिससे अध्ययन व्यवस्था और छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
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