@ हाई कोर्ट ने सरकार से कहा- पहले नियम बदलें, फिर उसे लागू करें
रायपुर,22 अक्टूबर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ में एनआरआई कोटे के विवाद में उलझे छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 24 सितम्बर के फैसले के बाद इस कोटे से हुए प्रवेश को लेकर महाधिवक्ता ने जो अभिमत दिया था उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रवेश हुए हैं वो भर्ती के पुराने नियम के तहत हुए हैं। सरकार पहले नया नियम बनाये फिर उसे लागू करे। इस सत्र में भर्ती प्रक्रिया के समय लागू एनआरआई की परिभाषा से ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी।
एनआरआई के रिश्तेदार की परिभाषा को लेकर है आपत्ति
दरअसल एनआरआई कोटे से मेडिकल में एडमिशन को लेकर रिश्तेदार की जो व्याख्या की गई है, उसे पहले पंजाब हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़ारिज कर दिया। इसी के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने आपत्ति जताई कि 24 सितम्बर को आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनआरआई कोटे के तहत हुए एडमिशन को रद्द करएनआरआई के वास्तविक रिश्तेदारों को ही इस कोटे का लाभ दिया जाये।
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