रामानुजगंज @हत्या के मामले में पिता-पुत्र को न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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रामानुजगंज 11 जनवरी 2022 (घटती घटना)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी कि अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 307 के तहत 7 वर्ष कि सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामानुजगंज थाना अंतर्गत ग्राम विजयनगर चौकी में खेत में लगी हुई फसल को मवेशी के द्वारा खाने पर मृतक जब इसकी शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी और उसके पुत्र ने 31 जुलाई 2017 को बेरहमी से टांगी से मारकर लोटनदास की हत्या कर दी पुलिस ने धारा 302,307 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
मवेशी के खेत चरने
को लेकर हुआ था विवाद
विजयनगर चौकी अंतर्गत 31 जुलाई 2017 की शाम को आरोपी ठाकुरदास यादव का बैल मृतक लोटन दास के खेत में चला गया था और फसलों को खा गया था मृतक लोटनदास अपनी फसल के नुकसान को देखा तो इसकी शिकायत करने आरोपी ठाकुरदास के घर चला गया दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई इसी बीच आरोपी ठाकुरदास और उसके पुत्र बालगोविंद गुस्से में आ गए और मृतक लोटनदास पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए लल्लू यादव और रामचंद्र यादव से भी आरोपियों ने मारपीट की लोटन दास के सिर पर गंभीर चोटें आई अस्पताल ले जाने के दौरान लोटनदास की मौत हो गई।


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