बिलासपुर@ कई तहसीलदारों के ट्रांसफर पर लगी रोक

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बिलासपुर,05 अक्टूबर 2024 (ए)। राजस्व विभाग में हुए हुए तबादलों के बाद सिमगा तहसीलदार नीलमणि दुबे समेत डेढ़ दर्जन तहसीलदारों को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। स्टे के बाद अब इन अफसरों ने ट्रांसफर के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है।
सिमगा तहसीदार नीलमणि दुबे ने तबादला सूची जारी पर होने के बाद नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उनके निलंबन के बाद अन्य तहसीलदारों ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें तकरीबन सभी को स्टे मिल गया। प्रदेश में हुए तबादलों में खामियां हैं। कई नायब तहसीलदारों को प्रोबेशन पीरियड में ही स्थानांतरित कर दिया गया. नियमों का उल्लंघन करते हुए कम समय में बार-बार स्थानांतरित किया गया।
हाईकोर्ट से तबादला में स्टे मिलने वालों अधिकारियों में अभिषेक राठौर, बिलासपुर. नीलमणि दुबे, बलौदाबाजार. पोखन टोंडरे, बलौदाबाजार. प्रेरणा सिंह, रायपुर राजकुमार साहू, रायपुर राकेश देवांगन, रायपुर. जयेंद्र सिंह रायपुर. राजकुमार साहू, रायपुर प्रियंका, जांजगीर-चांपा. गुरु दत्त पंचभाई दुर्ग. सरिता मड़रिया, बेमेतरा. दीपक चंद्राकर, बालोद, विपिन बिहारी पटेल, तिल्दा. कमलवाती, बिलासपुर. माया अंचल, बिलासपुर और दीपक चंद्राकर पलारी, शामिल है.
दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बनेगी नीति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया है. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है. साथ ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है. धारा 80 के तहत आयुक्त को अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के संबंध में स्वप्रेरणा से विचार करना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस लाभ का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात करने में सक्षम बनाना है, जहां उनको आसानी से मदद मिल सके और शासकीय कामकाज के संचालन में दिक्कतें ना आए।


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