अंबिकापुर, 27 सितम्बर 2024 (घटती-घटना)। विभिन्न प्रकरणों में आवेदकों द्वारा राजस्व मंडल के आदेशों में कूटरचना किए जाने की जानकारी पर कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आदेश जारी कलेक्टर सरगुजा ने सात आवेदकों पर कार्यवाही के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं, जिनके द्वारा राजस्व मंडल के आदेशों में कूट रचना की गई है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार अंबिकापुर,नायब तहसीलदार अंबिकापुर -2 और तहसीलदार बतौली को पत्र जारी कर इन सभी प्रकरणों में एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि राजस्व मंडल छग बिलासपुर को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत कूटरचित आदेशों की प्रमाणिकता जांचने प्रेषित किया गया था जिसकी जांच मंडल द्वारा की गई है। जांच उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेशों तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में भिन्नता स्पष्ट रूप से पाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा राजस्व मंडल छग बिलासपुर के आदेशों में कूटरचना कर प्रस्तुत किया गया है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है। इसमें तहसीलदार अंबिकापुर के समक्ष आवेदक अशोक अग्रवाल निवासी मायापुर, अंबिकापुर, नईमुद्दीन फिरदोसी निवासी अंबिकापुर, मो. इकबाल निवासी नवागढ़, मीना गुप्ता निवासी मायापुर, अंबिकापुर, शामिल है। नायब तहसीलदार अंबिकापुर – 2 के समक्ष आवेदक रंदीप सिंह निवासी कांति प्रकाशपुर और मो. फारूख निवासी मानिक प्रकाशपुर का प्रकरण शामिल है। इसी तरह तहसीलदार बतौली के समक्ष अदुल रज्जाक का प्रकरण शामिल है। सभी प्रकरणों में राजस्व मंडल द्वारा संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर सरगुजा ने पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि उक्त सभी आवेदकों, जिन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय में राजस्व मंडल छग बिलासपुर के कूटरचित आदेशों को प्रस्तुत कर इसका क्रियान्वयन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है, उनके विरुद्ध संबंधित थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज करवाएं और सूचित भी करें।
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