फिर से विचार करने की जरूरत नहीं, गुजरात सरकार की अर्जी खारिज
नई दिल्ली, 26 सितंबर 2024 (ए)।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 सितंबर) को बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में गुजरात सरकार ने मांग की थी कि इस केस में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थीं उन्हें हटा दिया जाए। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की समयपूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था।फैसला सुनाते वक्त जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा- सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीçड़त की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है।