भरना होगा ₹25 हजार का जुर्माना
मुंबई, 26 सितंबर 2024 (ए)। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव कोर्ट ने 15 दिन की कैद और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें राउत ने किरीट सोमैया पर शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस आरोप को मानहानि मानते हुए डॉ. मेधा सोमैया ने शिकायत दर्ज की थी।
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