जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ ‘‘नवीन न्याय संहिता’’ पर सेमिनार
सूरजपुर,26 जून 2024 (घटती-घटना)। 1 जुलाई 2024 को नवीन न्याय संहिता लागू होने वाली है। जिसके संबंध में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में सभी मीडिया प्रतिनिधि की उपस्थिति में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के पत्रकार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू,एडिशनल एस.पी श्री संतोष महतो, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप चंद्रकार व अन्य संबंधित अधिकारी ने अपनी उपस्थिति थे।
इस अवसर पर एडिशनल एस.पी. श्री संतोष महतो द्वारा उपस्थित पत्रकार बंधुओं को बताया गया कि 01 जुलाई से नवीन न्याय संहिता के तहत इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये तीनों कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिक में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।
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