केरल की महिला ने शरिया कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे डाली रिट याचिका…
याचिकाकर्ता महिला की याचिका पर सुनवाई को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट…
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कानूनी अधिकारी की नियुक्ति का दिया आदेश…
नई दिल्ली,29 अप्रैल 2024 (ए)। पूर्व मुस्लिमों पर शरिया कानून लागू होगा या नहीं.इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाईचंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय पीठ ने एक महिला द्वारा डाली गई रिट याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अहम मुद्दा बताया है। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो एक कानूनी अधिकारी को नियुक्त करे जो कोर्ट की इस मामले में मदद कर सके। बता दें कि अब इस मामले में जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।
याचिका में क्या की गई मांग
याचिका को साफिया नाम की महिला ने दायर किया था। इस याचिका में साफिया ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वो एक आदेश पारित करे कि जो इस्लाम मजहब छोड़ चुके हैं वो लोग शरीयत की जगह भारत के सेक्युलर कानून के अंतर्गत आना चाहें तो उन लोगों को इसकी अनुमति दी जाए। दरअसल याचिकाकर्ता के पिता ने आधिकारिक तौर पर मजहब नहीं छोड़ा है। जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए वो चाहती है कि उस पर शरिया कानून लागू न किया जाए लेकिन अभी तक भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
वकील ने कोर्ट में रखा साफिया का पक्ष
वकील ने याचिकाकर्ता का पक्ष अदालत में रखते हुए कहा कि उसके पिता चाहकर भी साफिया को एक तिहाई से अधिक संपत्ति नहीं दे सकते हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता की एक बेटी भी है। वकील ने आगे कहा कि संपत्ति का दो तिहाई उसके भाई को मिलेगा। बता दें कि याचिकाकर्ता का भाई डाउन सिंड्रोम से पीडित है। याचिकाकर्ता अपने भाई की देखभाल कर रही है और ताउम्र करती रहेगी लेकिन अगर उसके भाई की मृत्यु हो जाए तो उसके हिस्से पर अन्य रिश्तेदार दावा कर सकते हैं।