रायपुर@जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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रायपुर,24 अप्रैल 2024 (ए)।
राज्य के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर की मोहलत मिलने के बाद एक अन्य आरोपी अभय गोयल को भी वक्त मिल गया है। अभय गोयल को सरेंडर करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मिला है। 6 हफ्ते बाद अभय गोयल को रायपुर के एस्ट्रोसिटी कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इससे पहले सजा पाने वाले 5 अभियुक्त याहया ढेबर और सूर्यकांत तिवारी के अलावा तात्कालीन कोतवाली सीएसपी अमरीक सिंह गिल, मौदहापारा टीआई वीके पांडे और क्राइम ब्रांच प्रभारी आरसी त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए तीन हफते का समय मिला है। सेशन कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के 28 आरोपियों को 2007 में सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई थीं। अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद 29 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। बाद में इसमें आदेश हुआ, जिसमें हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और एक हफ्ते में सभी अभियुक्तों को सरेंडर करने को कहा गया था। इसके बाद पांच लोगों ने याचिकाएं लगाईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अफसरों सहित 5 अभियुक्तों को तीन हफ्ते का वक्त दिया। अब मामले के एक अन्य अभियुक्त अभय गोयल को भी 6 हफ्ते का वक्त सरेंडर करने के लिए मिल गया है। अब तक ट्रायल कोर्ट में शूटर विनोद सिंह राठौर और चिमन सिंह ने सरेंडर किया है। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को वारंट जारी किया था। एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या 4 जून 2003 को हुई थी। तब सूबे में जोगी सरकार थी। 2003 के विधान सभा चुनावों में जब अजीत जोगी सरकार हटी और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने तो सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को भी मुख्य आरोपी बनाया था। सेशन कोर्ट ने 31 मई 2007 को अमित जोगी को बरी कर दिया, जबकि 28 लोगों को सजा सुनाई थी। दो आरोपी बुलटू पाठक और सुरेश सिंह सरकारी गवाह बन गए थे।
ये हैं इस हत्याकांड में सजा पाने वाले
इस मामले के आरोपियों में याह्या ढेबर, अभय गोयल, शिवेंद्र सिंह परिहार, फिरोज सिद्दीकी, विक्रम शर्मा (मृत्यु), चिमन सिंह, विनोद सिंह राठौड़, राकेश कुमार शर्मा उर्फ बब्बू, संजय सिंह कुशवाहा उर्फ चुन्नू, रविंद्र सिंह उर्फ रवि, राजू भदोरिया, एन शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विवेक सिंह भदोरिया, लाला भदोरिया, सुनील गुप्ता, अनिल पचौरी, हरीश चंद्रा, बुलटू पाठक (मृत्यु), सुरेंद्र सिंह, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, वीके पांडे, आरसी त्रिवादी, अविनाश उर्फ लल्लन सिंह, जामबंद उर्फ बबलू, श्याम सुंदर उर्फ आनंद शर्मा, विनोद सिंह उर्फ बादल, विश्वनाथ राजभर, अशोक सिंह भदोरिया को सजा मिली थी।


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