जीएडी ने जारी की गाइडलाइन
रायपुर,16 अप्रैल 2024(ए)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है।
आवेदन में देरी से होता है नुकसान
जीएडी ने उल्लेख किया है कि कई जिलों से ये शिकायत आ रही है कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आवेदन पत्र संबंधित पक्षों को एक माह के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से शासकीय सेवक के निधन के बाद आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जीएडी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो निर्देश पूर्व में जारी है, उसका कड़ाई से पालन करें।
जीएडी ने अपने दिशा-निर्देश में हाल ही में जोड़े गए नए नियम का भी उल्लेख किया है। जिसके तहत संबंधित जिले में पद रिक्त नहीं होने पर आवेदन संभागायुक्त को भेजा जायेगा। वहीं अनुकंपा नौकरी की पात्रता को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।