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बिलासपुर,@अलायन्स एयर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश

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बिलासपुर,12 अप्रैल 2024 (ए)।
हाईकोर्ट ने हवाई सेवा मामले में सुनवाई करते हुए एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक उड़ान का नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को रखी गई है। एयरपोर्ट मामले में सुनवाई के दौरान फ्लाइट ब्रेक का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया गया।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने बताया कि कोलकाता फ्लाइट सिर्फ दो दिन उड़ान के बाद ही रोक दी गई। दिल्ली और प्रयागराज के लिए फ्लाइट में भी कटौती की जा रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने फ्लाइट में कटौती का मुद्दा भी उठाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक उड़ान का नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर पेश अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस दौरान बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट के बंद होने का कारण, हैदराबाद, कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की जानकारी मांगी मगर इसका सही जवाब नहीं मिल सका। जब शासन की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया गया, तब हाईकोर्ट प्रेक्टिसिंग बार एसो. के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, अलायंस एयर ने ज्यादा सब्सिडी मांग ली थी, इसलिए उड़ान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए दोबारा प्रस्ताव दिया जा सकता है।
अलायन्स एयर ने कहा कि, दोबारा प्रपोजल भेजने में समय लगेगा, इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताकर कहा था कि, अधिक समय क्यों लगेगा। जस्टिस भादुड़ी ने एयरलाइन्स कंपनी को नए सिरे से उड़ानों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश देते हुए राज्य शासन से भी बिलासपुर एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य की वास्तविक स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी।


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