एमसीबी,10 अप्रैल 2024 (घटती-घटना)। जिला एमसीबी-केल्हारी तहसील अन्तर्गत ग्राम केल्हारी में संचालित छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही करते हुए ड्रग विभाग ने दवाई खरीदी और बेचने पर रोक लगा दी है। विगत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार की शाम ड्रग विभाग की टीम केल्हारी पहुंची एवं मेडिकल स्टोर मालिक से दस्तावेज की जांच की लेकिन पूरे दस्तावेज नहीं पर पाएं जाने पर मेडिकल संबंधित सभी दवाईयां क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी। इसके उपरांत मालिक को हिदायद दी पूरे दस्तावेज ड्रग विभाग में जमा करें उसके बाद ही मेडिकल स्टोर खोलने को कहा है।
मेडिकल स्टोर पर विगत दिनों पहले से है गंभीर आरोप
आपको बता दें पूर्व में छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर पर नियम विरुद्ध काम करने के कई आरोप लगें है और इस संबंध में क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य दृगपाल सिंह उईके ने जिसकी शिकायत पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, कोरिया में की थी। दृगपाल सिंह उईके ने शिकायत पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर, केल्हारी के संचालक ने गलत दस्तावेज लगाकर लाइसेंस प्राप्त किया है, उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 214/1 की जमीन का दस्तावेज लगाकर लाइसेंस लिया है और मेडिकल स्टोर का संचालन खसरा नंबर 88/1 की वन विभाग की जमीन में दुकान बनवा कर किया जा रहा है। जोकि पूरी तरह ड्रग विभाग को धोखा देकर प्राप्त किया है इसलिए इनका लाइसेंस रद्द किया जाए।
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