- आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत 03 आरोपियों के विरूद्व की गई कार्यवाही
- आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् प्रकरण में 02 आरोपियों के कजे से कुल 08 ली. अवैध महुआ शराब जप्त एवं आरोपियों के विरूद्व की गई वैधानिक कार्यवाही
- थाना कोतवाली और धौरपुर पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही
- सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत आबकारी एक्ट की कार्यवाही रहेगी जारी
अंबिकापुर,08 अपै्रल 2024 (घटती-घटना)। जिले में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल कायम रखने हेतु आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में विगत दिवस थाना कोतवाली पुलिस द्वारा खुले एवं आमजगहों पर शराब पीने के मामले में 03 आरोपियों के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत एवं थाना धौरपुर पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब बिक्री करने के मामले में 02 आरोपियों के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् सख्त कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त मामले में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गंत खुले एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने के मामले में आरोपी रवि यादव उम्र 35 वर्ष निवासी श्रीगढ़ अम्बिकापुर, सुजीत कुमार सिंह उम्र 40 वर्ष हरसागर तालाब अम्बिकापुर एवं शिव मोहन विश्वकर्मा उम्र 56 वर्ष नवागढ़ के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्यवाही की गई है। उपरोक्त मामले में थाना धौरपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गंत अवैध महुआ शराब बिक्री करने के मामले में आरोपी विशुन उम्र 48 वर्ष निवासी रवई के कजे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब एवं आरोपी शंकर उम्र 50 वर्ष निवासी जटासेमर, रवई के कजे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना धौरपुर से सउनि रामधनी राम, देवनारायण यादव एवं थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक देवनारायण सिंह, रजनीकांत मिश्रा की भूमिका महत्वपूर्ण रही।