रायपुर@तबादला आदेश में मिली-भगत का अंदेशा

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रायपुर,06 अप्रैल 2024(ए)।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी किए गए। कुछ आदेश 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद बैक डेट पर भी निकाले गए। इन सबके बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में भी थोक में ट्रांसफर आर्डर निकाला गया। एनएचएम का यह आर्डर 13 से 15 मार्च की डेट पर निकला है। सामान्यतः अखिल भारतीय सेवा से लेकर जिला कैडर तक का ट्रांसफर आर्डर एक साथ जारी होता है। लेकिन एनएचएम के एमडी आईएएस जगदीश सोनकर के आर्डर में बड़ी बात यह है कि एक ही पद के लोगों का सिंगल-सिंगल आर्डर निकाला गया है। वो भी आचार संहिता से एक दिन पहले। करीब 50 से अधिक ट्रांसफर में बड़ा गोलमाल की खबर है। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े व्यक्ति से मिलकर इस खेला को अंजाम दिया गया।
9 से ज्यादा सिंगल-सिंगल ट्रांसफर आर्डर हैं। आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों का ट्रांसफर किया गया है, वे या तो संविदा नियुक्ति वाले हैं या फिर उसी पद के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। मगर छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार संविदा के साथ नॉन ट्रांसफरेबल अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया। इनका एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर किया गया है। फार्मासिस्ट आरबीएसके (संविदा) के पद शंकरगढ़ बलरामपुर में पदस्थ अनिल कुमार कुलस्त का ट्रांसफर मरवाही कर दिया गया है। राजीव रंजन जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा) बलरामपुर से बीजापुर, असरफ अंसारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा) कोरबा से कोरिया, पद्माकर शिंदे जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा) दुर्ग से कोरबा, सुचिता लकड़ा जिला माइक्रोबायोलाजिस्ट(संविदा) बस्तर से कोरबा और समीम अंजुम जूनियर सचिवीय सहायक पीएडीए (संविदा) सूरजपुर से मनेंद्रगढ़ सहित ऐसे दर्जनों आर्डर निकाले गए हैं।विभागीय जानकारों की मानें तो किसी भी विभाग में संविदा कर्मी का तबादला नहीं किया जाता। एनएचएम के भर्ती नियम के अनुसार संविदा के पोस्ट पर ट्रांसफर नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सिकरेट्री मनोज पिंगुआ से इस संबंध में बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि एनएचएम में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पिंगुआ ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, तो उसे दिखवाएंगे और नियमानुसार इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।


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