नई दिल्ली@चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली,19 मार्च 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पावर गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। वहीं शरद पवार को बिगुल बजाता आदमी चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की ओर दाखिल एक याचिका पर यह आदेश पारित किया है।


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