अंबिकापुर,@घटती-घटना खबर का बड़ा असर…भूमि गबन मामले में नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, आरआई राहुल सिंह,नारायण सिंह सहित बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध हुआ एफआईआर दर्ज

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-भूपेन्द्र सिंह –
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। सत्ता परिवर्तन के बाद ही सही पर शहर के राजमोहनी भवन के पीछे स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि के क्षति मामले में आज तात्कालीन नजूल अधिकारी,दो आरआई और जिला नजूल कार्यालय में पदस्थ बाबू पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार जांच में अभी और एक दर्जन से ज्यादा नाम जुड़ने की संभावना है। उक्त मामले में कलेक्टर सरगुजा ने अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को कलेक्टर न्यायालय में 14 मार्च को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इतनी बड़ी कार्यवाही दैनिक घटती घटना खबर का असर है लगातार खबर प्रकाशन के बाद अंततः मामला कार्यवाही तक पहुंचा अब तक की यह सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार राजमोहनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभग सवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर बंसू आ.भटकुल के नाम दर्ज करा कौडि़यों के दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन के बाद अब पुलिस ने भी कार्यवाही शुरू कर कर दी है। कल देर रात प्रशासन ने तात्कालिन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो (वर्तमान में कोंडागांव जिले में संयुक्त कलेक्टर), राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467, 468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले में जांच के दौरान फर्जीवाड़े में अभी और आरोपियों के नाम शामिल होने की संभावना है।
विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू के नाम हुई भूमि
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार (नजूल) अंबिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट मे गोचर मद की भूमि है, जिसे अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू द्वारा अपने नाम पर कराते हुये उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। जिसमें अनावेदक सतीश शर्मा,सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव,शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल,अनुषा नागदेव,महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार शामिल हैं। इससे शासन को शासकीय भूमि की क्षति हुई है।
क्या है बंशु लोहार आत्मज भुटकुल का पूरा मामला…
आवेदक कमल सिंह की मानें तो नगर अम्बिकापुर में राज मोहनी भवन के पास मोहल्ला नमना कला अंबिकापुर में खसरा नंबर 243 स्थित है,उक्त भूमि पूर्व में 111.40 एकड़ भूमि थी। जो कालांतर में शासकीय प्रयोगों के लिए उपयोग में लाई गई और कुछ भूमि पर शासन के द्वारा पट्टा प्रदान किया गया तथा इसी से संबंधित भूमि पर व्यवहारवाद क्रमांक 41-ए-90 निर्णय दिनांक 23.09.1991 विचाराधीन था जिस पर निर्णय पारित किया गया है और वर्तमान में उक्त भूमि का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय,बिलासपुर में विचाराधीन है। उक्त भूमि वर्तमान नक्शे में दत्ता कॉलोनी की भूमि खसरा नंबर 243 को भूमि डिग्री भूमि 233 के भाग में फर्जी तौर से समाहित कर नक्शा तैयार किया गया है। जबकि 233 खसरा नंबर भूमि का प्रकरण व्यवहारवाद में विचाराधीन था। जिसका अभी निराकरण नहीं होना बताया गया है। इसी दौरान तात्कालीन नजूल अधिकारी,अंबिकापुर के न्यायालय में भू-माफिया द्वारा बन्सु आ0 भुटकुल लोहार निवासी-फुन्दुरडिहारी,अंबिकापुर जिला सरगुजा के माध्यम से एक राजस्व प्रकरण./अ-6/2021-22 में दिनांक 06.10.2022 को आदेश पारित किया गया है कि बंशु आ0 भुटकुल के द्वारा नजूल भूमि खसरा नंबर 154,243/10 रकबा क्रमशः 0.934,1.710 भूमि का पट्टा तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1967-68 आदेश दिनांक 15.04.1968 के माध्यम से मोहल्ला नमना कला नगर अंबिकापुर में स्थित नजूल भूमि भू खण्ड क्रमांक खसरा नंबर 154, 243/10 रकबा क्रमशः 934, 1.710 का पट्टा प्रदान किया गया है। किन्तु राजस्व अभिलेखों में नाम विलोपित हो गया है। जिसके आधार पर तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो तथा नजूल अधिकारी के लिपिक अजय तिवारी एवं हल्का पटवारी गणेश मिश्रा व राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह द्वारा मिलकर शासन की 60 करोड़ रूपये की भूमि का 04 करोड़ रूपये में मिलकर भू-माफियाओं से अवैध धन की उगाही कर भ्रष्टाचार कर नियम विरूद्ध शासकीय भूमि को बंशु आ0 भुटकुल के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.10.2022 को पारित करवा कर उक्त भूमि को अवैध प्लाटिंग कर 15-15 लाख रूपये प्रति डिसमिल से विक्रय किया जा रहा था। यह बहुत बडे भू-माफियाओं से मिलकर किया गया भूमि घोटाला माना जा रहा है। जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायहित में जनहित के लिए आवश्यक बताया गया है।
कई और नाम शामिल होंगे एफआईआर में
राजमोहिनी भवन शासकीय भूमि के फर्जीवाडें मामले में अभी तक चार नाम के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ बाकी अभी अन्य में है सूत्रों का कहना है कि अभी कई ऐसे नाम आएंगे जिनका नाम भी इस अपराध में जुड़ेगा और उन पर भी इन धाराओं के तहत बड़ी कार्यवाही होगी, बहुत जल्द वह नाम भी इसमें शामिल होंगे जिसका खुलासा किया जाएगा।
क्या एफआईआर के बाद अधिकारी व कर्मचारी होंगे बर्खास्त?
जिस नजूल अधिकारी आरआई सहित बाबु पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी, ऐसा करने से बाकी अधिकारी कर्मचारी भी घबराएंगे,यह कार्यवाही कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
अपराध दर्ज करने के बाद पूरे दिन कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेज खंगालते रही पुलिस
अपराध दर्ज होने के बाद कलेक्टर कार्यालय में कोतवाली पुलिस मामले के दस्तावेज को खंगालती रही और जांच में जुटी रही ताकि जमीन फर्जीवाड़े वाले मामले में जिन-जिन लोगों की संलिप्ता है सभी पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा सके।शासकीय जमीन निजी हाथों में देने के मामले में राजस्व कर्मचारी व अधिकारी पर अपराध दर्ज
अंबिकापुर शहर की बेश कीमती राज मोहिनी भवन के पीछे की शासकीय जमीन को अधिकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से निजी हाथों में दे दिया गया था, इतने बड़े फर्जी वाले मामले में दैनिक घटती-घटना के खबर प्रकाशन के बाद मामला उजागर हुआ और अधिकारी सहित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, अभी तक कई जमीन फर्जीवडा मामला आया होगा पर अभी तक कर्मचारी व अधिकारी बच निकलते थे, पहली बार निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही की गई जिसमें अधिकारी व कर्मचारियों पर भी अपराध दर्ज किया गया,ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्वच्छ छभी वाले सरगुजा कलेक्टर भोस्कर बिलास संदीपन ने इतनी बड़ी कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाई और अपना स्वच्छ छवि लोगों के सामने रखा… सरगुजा कलेक्टर की यह कार्रवाई ने आने वाले समय के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को बहुत बड़ी सीख दे दी है।
कलेक्टर न्यायालय में बंसु सहित 8 अनावेदक का बुलावा
इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण को छग भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण में ग्राहय कर सुनवाई किया जा रहा है। इस प्रकरण में अनावेदक बंसु आत्मज भटकुल निवासी फुन्दुरडिहारी, तहसील अंबिकापुर एवं उपरोक्त 08 अनावेदकगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु पेशी तिथि दिनांक 14 मार्च 2024 को 3.00 बजे दोपहर को नियत किया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी अनावेदकगण उक्त पेशी तिथि में कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को अनावेदकगण यदि जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रकरण में एकपक्षीय रूप से अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जायेगा।


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